rana
File Photo

    Loading

    मुंबई. निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा (Ravi Rana) हनुमान चालीसा पाठ (Hanuman Chalisa) से जुड़े मामले में जमानत रद्द करने के अनुरोध वाली मुंबई पुलिस की याचिका के संबंध में यहां बुधवार को विशेष अदालत में पेश हुए।

    वहीं मुंबई सत्र न्यायालय ने जमानत शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 27 जून के लिए स्थगित कर दी है।

    पुलिस ने राणा दंपति को 23 अप्रैल को मुंबई में गिरफ्तार किया था जब उन्होंने घोषणा की थी कि वे उपनगर बांद्रा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए थे।

    इसके बाद राणा दंपति के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में मामला दर्ज किया गया। विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकड़े ने पांच मई को राणा दंपति को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी थी, जिसमें उन्हें मीडिया को मामले से संबंधित कोई बयान नहीं देना शामिल है। न्यायाधीश ने यह भी कहा था कि अगर दंपति दोबारा ऐसे अपराध करते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।

    पुलिस ने नौ मई को विशेष अदालत का रुख करते हुए अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत तथा उसी जिले से निर्दलीय विधायक रवि राणा की जमानत रद्द करने का अनुरोध किया क्योंकि उन्होंने जमानत की शर्तों का कथित तौर पर उल्लंघन किया था। इसके बाद दंपति ने पुलिस की याचिका पर संयुक्त जवाब दाखिल किया और कहा कि उन्होंने न तो पुलिस की जांच में कोई हस्तक्षेप किया और न ही सार्वजनिक तौर पर मामले से संबंधित कोई बयान दिया। विशेष अदालत ने बुधवार को पुलिस की याचिका पर सुनवाई 27 जून के लिए स्थगित कर दी।