मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने पात्रा चॉल (Patra Chawl) पुनर्विकास परियोजना से जुड़े कथित धनशोधन (Money Laundring Case) से जुड़े एक मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) को एक विशेष अदालत से मिली जमानत पर तत्काल रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया। जिसके बाद उन्हें आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया।
ईडी ने अदालत से संजय राउत और सह-आरोपी प्रवीण राउत की जमानत याचिका को शुक्रवार तक प्रभावी नहीं करने का अनुरोध किया था। हालांकि, उसे अदालत ने ख़ारिज कर दिया और दोनों को जमानत दे दी। इसके बाद ईडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मुंबई की विशेष अदालत के जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया था।
Bombay HC agrees to hear the appeal of ED against bail to Sanjay Raut tomorrow. HC has refused to stay the release of Sanjay Raut and Pravin Raut.
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— ANI (@ANI) November 9, 2022
न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने यह कहते हुए तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया कि जब जमानत मंजूर की जा चुकी है तो वह दोनों पक्षों को सुने बिना ऐसी रोक नहीं लगा सकती। अदालत ने कहा कि वह इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करेगी।
#WATCH | Shiv Sena (Uddhav Thackeray faction) leader Sanjay Raut released from Arthur Road jail after Mumbai's PMLA court granted him bail in Patra Chawl land scam case earlier today. pic.twitter.com/9LnLnmV3aI
— ANI (@ANI) November 9, 2022
संजय राउत ने जेल से बाहर आने के बाद कहा, “हमने केस लड़ा और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया। हमने कुछ गलत नहीं किया। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने 100 दिन जेल में बिताए हैं, मेरा अपराध क्या था? लोकतंत्र में मतभेद हो सकता है।
गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद को 31 जुलाई को पात्रा चॉल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं और उनकी पत्नी और कथित सहयोगियों से वित्तीय लेनदेन के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। (एजेंसी इनपुट के साथ)