मुंबई. मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने शुक्रवार को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत 15 जनवरी तक शाम पांच बजे से सुबह पांच बजे तक समुद्र तटों, खुले मैदानों, सैरगाहों, बगीचे, उद्यानों और इस तरह के अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लोगों के जाने पर रोक लगा दी।
पुलिस उपायुक्त (अभियान) एस चैतन्य ने इस संबंध में आदेश जारी किया, जो शुक्रवार दोपहर एक बजे से प्रभावी हो गया और अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो यह 15 जनवरी तक लागू रहेगा।
आदेश में कहा गया है, ‘‘ शहर में कोविड-19 और ओमीक्रोन स्वरूप के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर अब भी महामारी का खतरा है।” आदेश में कहा गया कि लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को किसी तरह का खतरा न हो, इसके मद्देजर प्रतिबंध लगाए गए हैं।