Pune Police action in Maharashtra phone tapping case FIR registered against IPS officer Rashmi Shukla
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    मुंबई: पुणे की पूर्व पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला (Rashmi Shukla) के खिलाफ बांबे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में एक याचिका दायर की गयी है। सिपाही दिलीप जाधव ने अपनी याचिका में पुणे के हडपसर पुलिस स्टेशन (Hadapsar Police Station) में हुई घटनाओं का उल्लेख किया है और रश्मि शुक्ला समेत अपने वरिष्ठों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जाधव ने अपने याचिका में निलंबन के दौरान उन पर उत्पीड़न के लिए पुलिस से 10 लाख रुपए के मुआवजे (Compensation) की भी मांग किया है।

    सिपाही दिलीप जाधव ने अधिवक्ता अनिमेष जाधव के माध्यम से बांबे हाई कोर्ट में दायर याचिका में पुणे के हडपसर पुलिस स्टेशन में हुई घटनाओं का उल्लेख किया गया है, जहां वह 2014 से सामान्य ड्यूटी पर हैं। याचिका में दो घटनाओं को संदर्भित किया गया है, जो 2015 में हुई थी।

    अदालत की अवमानना का दोषी

    पहली घटना यह थी कि एक महिला स्टेशन में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराने आई थी। याचिका में कहा गया है कि शिकायत सुनने के बाद पुलिस निरीक्षक ने उन्हें (जाधव) एक गैर-संज्ञेय शिकायत को नीचे लाने का निर्देश दिया। यह अदालत के आदेशों का उल्लंघन है और प्राथमिकी दर्ज नहीं करके उनके वरिष्ठ को याचिका में अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया है।

    एफआईआर दर्ज किए बिना गिरफ्तारी

    दूसरी घटना यह थी कि एक व्यक्ति जिस पर एक दुकान के मालिक को धमकाने और पैसे निकालने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए बिना गिरफ्तार किया गया था। दोनों ही मामलों में जब जाधव ने अनियमितताओं की ओर इशारा किया, तो पुलिस निरीक्षक ने उन्हें गालियां दीं।

    अनुशासनात्मक चेतावनी जारी

    उपायुक्त को अपने वरिष्ठ के व्यवहार की ओर इशारा करते हुए उनके पत्र के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उन्हें ही दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया था और वापस आने पर उन्हें अनुशासनात्मक चेतावनी जारी की गई थी।