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मीरारोड: रिहायशी सोसायटी में “कुर्बानी का बकरा” लाए जाने पर मंगलवार की रात को सोसायटी सदस्यों द्वारा जम कर हो हल्ला मचाने का मामला सामने आया है। इससे संबंधित वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। पुलिस ने इस प्रकरण में 35 से 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल यह पूरा मामला मीरारोड पूर्व के जे.पी इंफ्रा सोसायटी की है। मुंबई – अहमदाबाद से सटे जे.पी.इंफ्रा एक बड़ा गृह संकुल है, जिसमे 400 से अधिक फ्लैट हैं । उच्च वर्गीय लोगों के इस गृह संकुल में सभी धर्म जाति के लोग रहते हैं। मंगलवार की दोपहर को इसी गृह संकुल में रहने वाले मोहसिन खान नामक व्यक्ति ने बकरीद की कुर्बानी के लिए 2 बकरे अपने फ्लैट में लाया था। इस बात की जानकारी सोसायटी के अन्य सदस्यों को होने पर सभी ने इसका विरोध किया। शाम से शुरू हुए इस विरोध ने रात होते – होते काफी तुल पकड़ लिया।प्राप्त जानकारी के अनुसार खान ने सोसायटी के पदाधिकारियों से 3-4 दिन के लिए बकरा रखने की अनुमति मांगी थी तथा सोसायटी परिसर में बकरे की कुर्बानी नहीं दिए जाने की भी बात कही थी,लेकिन सोसायटी ने इसकी अनुमति नहीं दी थी।

बकरे को सोसायटी से बाहर ले जाया गया

सोसायटी में हो रहे हंगामे की सूचना मिलते ही काशीमीरा की पुलिस दल वहां पहुंची। सोसायटी के अन्य सदस्यों की मांग थी कि जब तक फ्लैट से बकरे बाहर नही निकाले जाएंगे ,तब तक वे शांत नहीं होंगे। करीब 200 की संख्या में सोसायटी के सदस्य नीचे परिसर में जमा हो गए थे। कुछ सदस्यों ने पुलिस के साथ भी हुल्लड़ बाजी की। इस दौरान हिंदूवादी संगठन के लोगों ने वहां पहुंच कर हनुमान चालीसा का पाठ किया और जय श्री राम के नारे भी लगाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जोन – 1 के डीसीपी जयंत बजबले और प्रकाश गायकवाड भी देर रात घटना स्थल पर पहुंचे, और सोसायटी के कुछ प्रमुख लोगों के साथ करीब आधे घंटे तक चर्चा की। देर रात 3 बजे तक मामले को शांत नहीं होते देख पुलिस ने वहां दंगल नियंत्रण पथक की तैनाती कर दी है, और बकरे को सोसायटी से बाहर ले जाया गया। पुलिस ने नियमों का हवाला देते हुए नारेबाजी कर रहे लोगों को इस बात का आश्वासन दिया की सोसायटी के अंदर कुर्बानी नहीं दिया जाएगा।  फिलहाल मामला शांत हो गया है।

अभद्र व्यवहार कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया

काशीमीरा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीप कदम ने बताया की इस पूरे प्रकरण में सोसायटी के 35 – 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं मोहसिन खान और यास्मीन खान का कहना है की अगर सोसायटी में बकरा लाना अपराध है, तो इसकी शिकायत पुलिस में करनी चाहिए थी। हमारे साथ अभद्र व्यवहार कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। यास्मीन ने सोसायटी के लोगों के खिलाफ काशीमीरा पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 143, 147, 149, 354, 323, 341, 504, 506 के तहत शिकायत भी दर्ज करवाई है।