रामटेक (सं.). 12 जनवरी को राज्य के पेंच व्याघ्र प्रकल्प के पवनी बफर जोन में बाघ के शिकार का मामला दर्ज किया गया था. इस प्रकरण में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर किया गया था और उन्हें जेएमएफसी रामटेक कोर्ट ने 17 जनवरी तक वन कस्टडी में भेजा था. इस दरम्यान आरोपी विनोद चोखंद्रे ने वन कस्टडी से भागने का प्रयास किया. उसे वन कर्मचारियों ने पकड़ने का प्रयास किया तो उसने उन पर ही हमला कर दिया. इस मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी जयेश तायडे ने देवलापार पुलिस थाने में आरोपी चोखांद्रे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी रामटेक के समक्ष पेश किया. उसे १५ दिनों के लिए न्यायालयीन हिरासत में भेजा गया है.
बाघ के शिकार मामले में एक आरोपी से मृत बाघ के शरीर के कुछ अंग बरामद कर लिए गए हैं. इसके अलावा इस अपराध में इस्तेमाल किए गए कुछ हथियार भी बरामद होने की जानकारी है. घटना के बाद से कुछ आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है. इस घटना को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने बिजली के तारों का उपयोग किया था जिसके बारे में महावितरण विभाग से संपर्क कर जानकारी ली जा रही है.
आज होगी पेशी
मंगलवार को वन कस्टडी खत्म होने पर गिरफ्तार आरोपियों को प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी, रामटेक के समक्ष पेश किया जाएगा. प्रकरण की जांच क्षेत्र संचालक ए. श्रीलक्ष्मी और उप संचालक डॉ. प्रभुनाथ शुक्ला के मार्गदर्शन में सहायक वन संरक्षक अतुल देवकर और वन परिक्षेत्र अधिकारी (पवनी) जयेश तायडे द्वारा की जा रही है.