नागपुर. बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने के मामलों को लेकर चर्चा में आए राकां नेता गुलाम अशरफी के खिलाफ पुलिस ने एक और मामला दर्ज किया है. अशरफी सहित अन्य आरोपियों ने मिलकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ भी 87 लाख रुपये की धोखाधड़ी की.
आरोपियों में अशरफी के अलावा यशोदीप कॉलोनी, महेंद्रनगर निवासी शेख इदरीश शेख यूनुस (36), फिरोजा इदरीश शेख (32), अलंकारनगर, बेसा रोड निवासी हुकुमचंद उर्फ आदेश परसराम भलावी (40) और बैंक के लिए थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करने वाली कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों का समावेश है.
25 अगस्त से 30 सितंबर 2022 के बीच आरोपियों ने मिलकर यादवनगर की एकता कॉलोनी में स्थित निर्माण शेल्टर नामक इमारत में 301 व 303 नंबर के फ्लैट का सौदा किया. इसके लिए सभी फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए. इन दस्तावेजों के जरिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मिर्ची बाजार शाखा से 87.75 लाख रुपये का लोन लिया. अशरफी के खिलाफ पहले भी बैंकों से धोखाधड़ी करने के 3 मामले दर्ज हैं. ऐसे में लोन की किस्त नहीं मिलने के कारण बैंक प्रबंधन ने नोटिस की कार्रवाई की.
छानबीन के दौरान आरोपियों द्वारा बैंक में जमा करवाए गए सभी दस्तावेज फर्जी निकले. बैंक के ब्रांच मैनेजर साकेत प्रसाद ने प्रकरण की शिकायत पुलिस से की. लकड़गंज पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया. अशरफी पहले से ही अन्य मामलों में जेल में है. अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.