नागपुर. परिसर में रहने वाली 7 वर्षीय बालिका के साथ छेड़खानी करने के मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश केजी राठी ने आरोपी को 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. बच्ची की मां की शिकायत पर हिंगना पुलिस ने परिसर में रहने वाले वीरेंद्र सिंह नंदकिशोर चंदेल (35) के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था.
14 सितंबर 2021 की सुबह चंदेल बच्ची को घर की छत पर ले गया. उसके साथ अश्लील हरकत की. बच्ची ने अपनी मां को जानकारी दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर चंदेल को गिरफ्तार किया. लेडी सब-इंस्पेक्टर सोमवंशी ने प्रकरण की जांच कर आरोपपत्र दायर किया.
सरकारी वकील श्याम खुले चंदेल के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुए. बतौर पैरवी अधिकारी हेड कांस्टेबल दिलीप मंडल ने कामकाज संभाला.