The Pride Hotel

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नागपुर. वर्धा रोड पर स्थित होटल प्राइड के स्विमिंग पूल में डूबने के कारण एक व्यक्ति की मौत हुई थी. इस मामले में सोनेगांव पुलिस ने होटल के जनरल मैनेजर सहित 4 लोगों के खिलाफ मृत्यु के लिए जिम्मेदार होने का मामला दर्ज किया है. आरोपियों में जीएम सुजीत कुमार सिंह, एचआर मैनेजर अमोल सदाशिवराव कोकाटे (39), फ्रंट ऑफिस मैनेजर अनुराग राजेंद्र गुर्जर (22) और स्विमिंग ट्रेनर अक्षय मधुकरराव चतुरकर (28) का समावेश है. 4 जुलाई, 2023 की सुबह मेघरे लेआउट, मनीषनगर निवासी सुशांत मधुसुदन धोपटे (51) की स्विमिंग पुल में डूबने से मौत हुई थी.

सुशांत कामठी रोड पर फैब्रिकेशन का व्यवसाय करते थे. प्राथमिक जानकारी के अनुसार सुशांत अपनी बेटी शगुन (16) और बेटे शौर्य (12) के साथ प्राइड होटल के स्विमिंग पूल में तैरने जाते थे. उनकी ट्रेनिंग के लगभग 2 महीने पूरे हो चुके थे. घटना के दिन तैरते समय सुशांत को अचानक चक्कर आ गया और पानी में डूबने से मौत हो गई. पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की. तैरते समय सुशांत को हार्ट अटैक आने का अनुमान लगाया जा रहा था लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी डूबने से ही मौत होने की पुष्टि हुई. जांच में पता चला कि सुशांत ने स्विमिंग पूल में तैरने के लिए मेंबरशिप ली थी.

तैराकी के समय पूल में प्रशिक्षक और जीवनरक्षक होना अनिवार्य है. ट्रेनर का भी अधिकृत प्रमाणपत्र प्राप्त होना चाहिए. किसी भी आपदा की स्थिति में पूल में जीवनरक्षक तैनात होने चाहिए लेकिन होटल प्रबंधन ने आवश्यक सुरक्षा उपाय नहीं किए थे.

किसी प्रकार का प्रमाणपत्र नहीं होने के बावजूद अक्षय को बतौर ट्रेनर के काम पर रखा गया था. उपरोक्त आरोपियों की लापरवाही के चलते सुशांत की मौत हुई. इसीलिए सोनेगांव थाने के एपीआई अनंता ठाकरे की शिकायत पर चारों के खिलाफ धारा 304 (अ) के तहत मामला दर्ज किया गया. फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई.