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  • ट्रेन 20805 में 35 किग्रा जब्त किया था माल

नागपुर. जिला व सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने ट्रेन 20805 विशाखापट्नम-दिल्ली एक्सप्रेस गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को बरी कर दिया. उनके नाम दिल्ली निवासी गगनकुमार जाटव, हरियाणा निवासी विक्की पासवान और दीपक पासवान बताये गये हैं. उनके पास से 35 किलो ग्राम गांजा मिलने का आरोप था.

जानकारी के अनुसार 12 जनवरी 2021 को रेलवे सुरक्षा बल के एएसआई विजय पालसिंघ की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था. इसमें बताया गया था कि आरक्षक प्रवीण कुमार और कृष्णकुमार, दोनों उक्त ट्रेन में चंद्रपुर से नागपुर गश्त कर रहे थे. उन्हें कोच कोच बी-७ में 3९ व ४० पर बैठे 3 यात्रियों की सीट के नीचे रखे बैग में गांजा की गंध आई. तलाशी लेने पर उसमें 35 किग्रा गांजा जब्त किया गया.

बचाव पक्ष की ओर से एड. रमेश रावलानी, अतुल रावलानी और हेमंत झा ने कोर्ट में दलील दी कि बोगी में आरोपी के अलावा अन्य यात्री भी सफर कर रहे थे. ऐसे में सीट के नीचे रखे बैग किसके हैं, यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता. पुलिस ने उस समय अन्य यात्रियों से पूछताछ नहीं की थी. न ही उनके बयान दर्ज नहीं किये. वहीं गवाहों के बयान में विसंगतियां हैं. ऐसे में कोर्ट ने संदेह का लाभ देकर आरोपियों को बरी कर दिया.