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    नागपुर. सुप्रीम कोर्ट ने होम ट्रेड कंपनी से जुड़े सभी मामलों को एक साथ सुनवाई के लिए मुंबई प्रधान सत्र न्यायालय में स्थानांतरण करने का आदेश दिया है. इस संबंध में याचिका पर उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी ने आदेश जारी किया. कंपनी के माध्यम से नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक से 125 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े मामले का भी समावेश है.

    दरअसल देश के चार राज्यों में 16 से अधिक मामले चल रहे है. आरोपी केतन सेठ ने सभी मामलों को एक ही जगह चलाने की याचिका दाखिल की थी. नागपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के तत्कालीन संचालक व पूर्व मंत्री सुनील केदार का भी नाम आरोपियों में है. सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के सभी मामलों की सुनवाई मुंबई में प्रधान सत्र न्यायाधीश के समक्ष करने का आदेश दिया है. इस आदेश के अनुसार सभी मामालों के दस्तावेज 22 अक्टूबर तक मुंबई न्यायालय में जमा कराना होगा. इसके साथ ही सभी आरोपियों को 14 नवंबर से पहले न्यायालय में हाजिरी भी लगानी होगी.