फुटाला में माफसू की जमीन पर अवैध रेस्टोरेंट, हाई कोर्ट ने मनपा से मांगी जानकारी

    Loading

    नागपुर. इमारतों का कुछ हिस्सा तोड़ने की शर्त पर जिलाधिकारी, एनआईटी और मनपा की ओर से अवैध निर्माण का नियमितीकरण कराए जाने के खिलाफ अजय तिवारी की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई. इस पर बुधवार को सुनवाई के दौरान फुटाला चौपाटी पर महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ (माफसू) की जमीन पर अवैध तरीके से चल रहे रेस्टोरेंट और इसके अतिक्रमण हटाने का मामला उजागर किया गया.

    जिसके बाद न्यायाधीश अतुल चांदुरकर और न्यायाधीश वृषाली जोशी ने मनपा को अगली सुनवाई के दौरान इस संदर्भ में जानकारी प्रेषित करने के आदेश दिए. मनपा की ओर से अधि. सुधीर पुराणिक ने पैरवी की. अदालत को बताया गया कि मनपा की अनुमति के बिना ही फुटाला के किनारे  रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है जबकि जमीन माफसू के मालकी की है. 

    मनपा ने जारी किया है नोटिस

    उल्लेखनीय है कि फुटाला तालाब के किनारे के इस रेस्टोरेंट को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ज्वाला धोटे ने मनपा को ज्ञापन दिया था जिसके आधार पर मनपा की ओर से माफसू के उपकुलपति डॉ. आशीष पातुरकर और पूर्व पार्षद कमलेश चौधरी की मां को नोटिस जारी किया था. मनपा ने 24 घंटे के भीतर रेस्टोरेंट हटाने के आदेश जारी किए थे. यहां तक कि अवैध निर्माण को भी तोड़ने के आदेश दिए थे.

    इसी तरह से मनपा ने अवैध रूप से लॉन पर हो रहे कार्यक्रम बंद करने की कड़ी हिदायत दी थी. धरमपेठ जोन की ओर से जारी नोटिस में कहा गया था कि यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो मनपा स्वयं इसे तोड़ देगी. साथ ही माफसू और पूर्व पार्षद की मां के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा. 

    अन्य जनहित याचिका के साथ होगी सुनवाई

    बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि अवैध निर्माण को लेकर हाई कोर्ट की ओर से समाचार पत्रों में छपी खबरों पर स्वयं संज्ञान लेकर जनहित में याचिका स्वीकार की थी. इन याचिकाओं पर अलग से सुनवाई जारी है. बुधवार को अदालत ने इन जनहित याचिकाओं के साथ ही फुटाला तालाब के मामले को भी रखने के आदेश जारी किए.