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प्रतीकात्मक तस्वीर

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    नागपुर. कोतवाली थाना में दर्ज हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश एमवी देशपांडे ने 1 आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में दूसरे आरोपी के खिलाफ स्वतंत्र रूप से प्रकरण चलाया जाएगा. स्वीपर कॉलोनी, गंगाबाई घाट निवासी दीपक उर्फ मुन्ना बालकदास गिले (31) और शिवाजीनगर निवासी महेश बलीराम मंडले के खिलाफ चंद्रशेखर शिवपूजन यादव (31) की हत्या का मामला दर्ज किया गया था.

    चंद्रशेखर और आरोपियों के बीच पुराना विवाद चल रहा था. 1 जून 2018 की रात चंद्रशेखर शिवाजीनगर के एकनाथ पान शॉप के सामने खड़ा था. इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचे. दीपक ने कहा कि मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि परिसर में मत दिखाई देना. फिर भी तू यहां क्यों आया कहकर आरोपी ने पैंट से चाकू निकालकर चंद्रशेखर की छाती और टांग पर वार कर बुरी तरह जख्मी कर दिया और फरार हो गया. उपचार के दौरान चंद्रशेखर की मौत हो गई.

    कोतवाली पुलिस ने प्रणव भोवरे की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया. तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर पराग फुलझले ने जांच कर न्यायालय में आरोपपत्र दायर किया. सरकारी वकील वैशाली साइखेड़कर दीपक के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुईं, जबकि महेश मंडले के खिलाफ अलग सुनवाई होगी. बतौर पैरवी अधिकारी हेड कांस्टेबल अरुण वाघमारे ने कामकाज संभाला.