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प्रतीकात्मक तस्वीर

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    नागपुर. किशोरी से छेड़खानी करने वाले मनचले कबाड़ी को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एस.आर. त्रिवेदी ने दोषी करार देते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. दोषी करार दिया गया आरोपी गंगानगर, गिट्टीखदान निवासी पंकज उर्फ चेनू तातियाप्रसाद शाहू (37) बताया गया. 24 नवंबर 2020 की दोपहर गिट्टीखदान थाना क्षेत्र में रहने वाली 13 वर्षीय पीड़ित किशोरी अपने घर में अकेली थी.

    इसी दौरान चेनू कबाड़ का सामान लेने के बहाने घर पर आया और किशोरी के साथ अश्लील हरकत की. पीड़िता ने अपने परिजनों को जानकारी दी और पुलिस से शिकायत की गई. पुलिस ने छेड़खानी सहित पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. सब इंस्पेक्टर दत्ता पेंडकर ने जांच कर आरोपपत्र दायर किया. सरकारी वकील सोनाली राउत आरोप सिध्द करने में कामयाब हुई. बतौर पैरवी अधिकारी एएसआई मनोज नगरूलकर और नंदिनी कोहले ने कामकाज संभाला.