corona
file Photo

    Loading

    नागपुर. सम्पूर्ण राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दुष्प्रभाव को देखते हुए जहां राज्य के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए, वहीं शहर के सीमा क्षेत्र अंतर्गत भी मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. द्वारा कड़े निर्देश जारी किए गए हैं. इनके अनुसार अब रात 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. रात 11 बजे के बाद केवल अत्यावश्यक सेवाओं के अंतर्गत आने वाले लोगों को ही छूट होगी. इसी तरह से सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक एक साथ 5 या उससे अधिक लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है. मनपा आयुक्त द्वारा जारी आदेशों के अनुसार ये पाबंदियां अगले आदेश तक जारी रहेंगी. 

    बिना अनुमति सरकारी कार्यालयों में प्रवेश नहीं

    सरकारी कार्यालयों को लेकर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कार्यालय प्रमुख की लिखित अनुमति के बिना प्रवेश नहीं होगा. कार्यालय के प्रमुखों और लोगों के बीच संवाद के लिए ऑनलाइन पद्धति का उपयोग करना होगा. कार्यालय में कामकाज को देखते हुए कार्यालय प्रमुख कर्मचारियों की उपस्थिति का नियोजन करेंगे. यहां तक कि अधिकांशत: वर्क फ्राम होम की कार्यपद्धति को अपनाना होगा. निजी कार्यालयों में भी 50 प्रतिशत से अधिक की उपस्थिति पर पाबंदी लगाई गई है. केवल दोनों डोज लेने वाले कर्मचारी को ही कार्यालय में आने की अनुमति होगी. प्रबंधन को कोरोना के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा.

    • राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी पाबंदी
    • मनपा आयुक्त द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार शहर सीमा के अंतर्गत सभी तरह की राजनीतिक सभाएं, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम केवल 50 लोगों की उपस्थिति में ही करना होगा. 
    • इसी तरह विवाह समारोह कार्यक्रम के लिए भी 50 लोगों की ही उपस्थिति को छूट दी गई है, जबकि अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों की उपस्थिति रह सकेगी. 
    • स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस, प्रशिक्षण संस्थाएं भले ही बंद रहें लेकिन ऑनलाइन शिक्षण और प्रशिक्षण जारी रख सकेंगी. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग क्लासेस में क्लासेस के अलावा प्रशासकीय कामकाज को छूट होगी. चूंकि राज्य सरकार की स्कूल एजुकेशन विभाग की ओर से 9वीं से 12वीं तक की ऑफलाइन क्लासेस को छूट दी है अत: केवल इन्हीं कक्षाओं की ऑफलाइन क्लासेस हो सकेंगी. 

    अन्य प्रतिष्ठानों के लिए गाइडलाइन

    • स्वीमिंग पूल, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर और ब्यूटी सलून आदि पूरी तरह से बंद होंगे.
    • मनोरंजन पार्क, जू, म्यूजियम, किला और टिकट वाले सभी दर्शनीय स्थल बंद रहेंगे. 
    • हेयर कटिंग सलून केवल 50 प्रतिशत क्षमता से चलाए जा सकेंगे. पूरे सप्ताह रात 10 से सुबह 7 बजे तक सलून बंद रहेंगे. सलून के कर्मचारी के दोनों डोज पूरे होने चाहिए.
    • सभी खेल गतिविधियां बंद रहेंगी. केवल पूर्व नियोजित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाएं बिना दर्शकों के होंगी. हर 3 दिन बाद खिलाड़ियों और अधिकारियों की आरटी-पीसीआर टेस्ट करना होगा.
    • शापिंग मॉल्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स में केवल 50 प्रतिशत की उपस्थिति को छूट होगी. प्रतिष्ठान की क्षमता और प्रत्यक्ष रूप में ग्राहकों की उपस्थिति को लेकर प्रतिष्ठान के बाहर नोटिस बोर्ड पर जानकारी उजागर करनी होगी. एंटीजन टेस्ट का एक काउंटर भी रखना होगा. पूरे सप्ताह रात 10 से सुबह 8 बजे तक शॉपिंग मॉल्स और मार्केट काम्प्लेक्स बंद रहेंगे.

    रेस्टोरेंट, थिएटर रात 10 बजे बंद

    नये दिशानिर्देशों के अनुसार रेस्टोरेंट, नाट्यगृह और थिएटर रात 10 से सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे. इसके अलावा केवल 50 प्रतिशत क्षमता से ही इनका संचालन किया जा सकेगा. केवल दोनों डोज वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी. रेस्टोरेंट में सभी दिन होम डिलीवरी को अनुमति होगी. सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, औद्योगिक गतिविधियों और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों में दोनों डोज ले चुके कर्मचारियों को अनुमति होगी. 

    आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति, संस्था, आस्थापना के खिलाफ संक्रमण अधिनियम 1897 एवं आपत्ति व्यवस्थापन कानून 2005 के अनुसार धारा 1860 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.