15 वर्ष में नोटरी के लाइसेंस नहीं होंगे रद्द, केन्द्र सरकार ने संशोधन रद्द करने का दिया आश्वासन

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    नागपुर. अब नोटरियों के कार्यकाल 15 वर्ष में समाप्त नहीं होंगे. इस आशय का नोटरी एक्ट में संशोधन को रद्द करने का आश्वासन केन्द्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने नोटरीज एसोसिएशन के शिष्टमंडल को दिया. उसके बाद से नोटरीज में खुशी की लहर दौड़ गई है.

    नोटरी एसोसिएएशन के विदर्भ अध्यक्ष एड. अशफाक शेख ने बताया कि कुछ दिनों पहले विधि व न्याय विभाग केन्द्र सरकार द्वारा नोटरीज एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव मसौदा 2021 के रूप में जारी किया गया था जिसमें नोटरीज को प्रैक्टिस के लिए पहले 5 वर्ष और बाद में 5-5 वर्ष दो बार लाइसेंस रीनुअल कर कुल 15 वर्ष का कार्यकाल दिया जाना तय किया गया.

    इस पर सुझाव आपत्ति मंगाये गए थे. नागपुर शहर सहित पूरे राज्यभर में नोटरीज ने एक दिन का काम बंद आंदोलन भी किया था. महाराष्ट्र एंड गोवा नोटरीज एसोसिएशन के अध्यक्ष सैयद सिकंदर के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने मंत्री रिजिजू से भेंट कर अपनी मांगें रखी थीं. 

    तो बेरोजगार हो जाते नोटरी

    शिष्टमंडल ने उन्हें जानकारी दी कि अगर लाइसेंस 15 वर्ष में रद्द कर दिया जाएगा तो नोटरीज 35-40 वर्ष की आयु में ही बेरोजगार हो जाएंगे. रोजमर्रा का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा. यह अन्याय होगा. शिष्टमंडल की सारी बातें सुनने के बाद मंत्री ने संशोधन प्रस्ताव को रद्द करने का आश्वासन दिया.

    नोटरियों को सरकारी अधिकारी की तर्ज़ पर सरकारी पहचान पत्र, टोल टैक्स में छूट, कमीशन बढ़ाने और नोटरी रीनुअल ऑनलाइन करने की मांग भी रखी गई. अमेंडमेंट बिल ड्राफ्ट के रद्द होने के आश्वासन पर सभी नोटरियो में खुशी की लहर है. न्याय की जीत मानते एक-दूसरे को बधाई भी दी गई. एड. अश्फाक शेख, एड. प्रकाश जैसवाल, एड. कमल सतुजा, एड. नितिन देशमुख, एड. सुनील थोंबरे, एड. योगेंद्र जांभुलकर सहित बड़ी संख्या में वकील व नोटरीज शामिल हुए.