रामदासपेठ गरबा : मैदान के उपयोग की अनुमति, अस्थायी पंडाल के लिए NMC आयुक्त ने दी मंजूरी

Loading

नागपुर. रामदासपेठ स्थित मोर हिन्दी अप्पर प्राइमरी स्कूल के मैदान पर आयोजित होने वाला गरबा गत कुछ वर्षों से हर समय विवादों में रहा है. स्थानीय निवासी पवन सारडा द्वारा अदालतों का दरवाजा खटखटाए जाने के बाद अब हर समय अदालत के आदेश के अनुसार ही प्रक्रिया पूरी करने की नौबत आ गई है.

आलम यह है कि हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए रामदासपेठ प्लॉट ओनर्स एंड रेसिडेन्ट्स एसोसिएशन को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा. इस पर एक सप्ताह पूर्व सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए आदेश के अनुसार अब एसोसिएशन ने मनपा के पास आवेदन किया. आवेदन को स्वीकार करते हुए आयुक्त चौधरी ने मैदान पर अस्थायी पंडाल की अनुमति प्रदान की. रामदासपेठ एसोसिएशन की ओर से अधि. सीवी जगदाले और अधि. सुप्रित सिंह बग्गा ने पैरवी की.

लिखित अनुमति के सहायक आयुक्त को निर्देश

मनपा आयुक्त ने आवेदन तो स्वीकार कर लिया, साथ ही अस्थायी उपयोग के लिए लिखित मंजूरी देने के अधिकार धरमपेठ जोन के सहायक आयुक्त के पास होने के कारण नियमों के अनुसार प्रक्रिया पूरी करने तथा मनपा की नीति के अनुसार आवेदनकर्ता पर उचित बंधन लगाकर लिखित अनुमति देने के निर्देश सहायक आयुक्त को दिए. मनपा आयुक्त ने इसमें स्पष्ट किया कि समय-समय पर इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा. सहायक आयुक्त को 24 घंटे के भीतर इसकी जानकारी आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराना होगा. 

15 अक्टूबर तक करना था फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश में जहां याचिकाकर्ता को मनपा या सरकार से पास आवेदन करने को कहा था वहीं मनपा और राज्य सरकार को आवेदन प्राप्त होने के बाद जल्द से जल्द संभवत: 15 अक्टूबर के पूर्व उचित निर्णय करने का आदेश दिया था. साथ ही अदालत ने मनपा या सरकार की ओर से जारी आदेशों का पालन करने की हिदायत भी याचिकाकर्ता को दी. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि वर्ष 2019 में याचिकाकर्ता और रामदासपेठ प्लॉट ओनर्स एंड रेसिडेन्ट्स एसोसिएशन के बीच हुए एग्रीमेंट के अनुसार गरबा में किसी तरह का लाउडस्पीकर या डीजे का उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनपा की ओर से पैरवी कर रहे अधि. जैमिनी कासट ने बताया था कि गरबा के आयोजन के लिए रामदासपेठ प्लॉट ओनर्स एंड रेसिडेन्ट्स एसोसिएशन ने आवेदन किया था. मनपा की ओर से आयोजन के लिए केवल पंडाल की अनुमति दी गई है. मनपा का लाउडस्पीकर या डीजे से कोई संबंध ही नहीं है. इसकी अनुमति देने का अधिकार पुलिस के पास है.