Rashmi Barve

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नागपुर. 2 दिन पूर्व 4 अप्रैल को रामटेक लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार रश्मि बर्वे को हाई कोर्ट ने उनके जाति प्रमाणपत्र को अवैध ठहराये जाने के जांच समिति के आदेश को स्टे देकर राहत दी थी लेकिन नामांकन पत्र रद्द किये जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

जाति प्रमाणपत्र जांच समिति द्वारा उनके जाति प्रमाणपत्र को अवैध ठहराये जाने के बाद चुनाव अधिकारी ने उनका नामांकन रद्द कर दिया है जिसके चलते उनके पति श्याम बर्वे उम्मीदवार हैं.

बर्वे ने हाई कोर्ट से निवेदन किया था कि चूंकि प्रमाणपत्र अवैध होने का हवाला देते हुए ही नामांकन पत्र रद्द किया गया, अब प्रमाणपत्र पर स्टे आ गया तो उसके आधार पर हुई चुनावी प्रक्रिया पर भी रोक लगनी चाहिए.

अवैध आदेश के कारण चुनाव लड़ने के संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है लेकिन अदालत ने उनकी इस दलील को ठुकरा दिया. इसके बाद बर्वे ने सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को याचिका दायर की है. जानकारी के अनुसार, 6 अप्रैल को उनकी याचिका स्वीकृत हो सकती है.