- प्रस्तावित दरों में किया गया संशोधन
नागपुर. 2 माह पूर्व राज्य सरकार ने बार, वाइन शॉप एवं अन्य मदों में लाइसेंस शुल्क में बेतहाशा वृद्धि की थी. वृद्धि लगभग 47 फीसदी तक हो गई थी जिसके बाद दर वृद्धि का सभी तरफ विरोध शुरू हो गया था. अब राज्य सरकार ने पुन: संशोधित दरें जारी की हैं जिनमें वाइन शॉप को तो भारी राहत प्रदान की गई है लेकिन बार संचालकों को ज्यादा राहत नहीं मिली है, इससे उनमें निराशा झलक रही है. कंट्री लिकर में भी भारी वृद्धि हुई थी लेकिन अब उन्हें भी आंशिक राहत प्रदान की गई है. नया लाइसेंस शुल्क 1 अप्रैल से प्रभावी होगा.
पूर्व के नोटिफिकेशन के अनुसार पहले वाइन शॉप को नये लाइसेंस शुल्क के लिए 21 लाख रुपये सालाना का भुगतान करना पड़ रहा था लेकिन अब उन्हें 16.85 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. नये आदेश के बाद वाइन शॉप संचालकों को लगभग 5 लाख रुपये की बचत होगी. इसलिए वे काफी खुश भी हैं.
दूसरी ओर बार संचालकों को अब 7.45 लाख रुपये का भुगतान लाइसेंस शुल्क के रूप में करना होगा. इसके पूर्व उन्हें 7.97 लाख रुपये लाइसेंस शुल्क भरने को कहा गया था. इस बदलाव के बाद भी राज्यभर के बार संचालक खुश नहीं हैं. उनका कहना है कि शॉप संचालकों को सरकार ने ज्यादा राहत प्रदान कर दी है, जबकि बार संचालकों के विषय में कुछ भी नहीं सोचा गया. कंट्री लिकर (एफएल-3) वालों के लिए पूर्व आदेश में प्रति वर्ष 7 लाख रुपये का लाइसेंस शुल्क देने को कहा गया था लेकिन संशोधित आदेश में उनका लाइसेंस शुल्क 5.71 लाख रुपये कर दिया गया है. कंट्री लिकर वालों को लगभग 1.29 लाख रुपये की बचत होगी.
नहीं कर रहे थे रिन्यूअल
मजेदार बात यह है कि बार और वाइन शॉप संचालकों को दरें कम होने की भनक पहले ही लग गई थी इसलिए वे लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं करा रहे थे. उन्हें नये आदेश का इंतजार था. नये आदेश में एक वर्ग को लाभ मिल भी गया. वाइन शॉप वाले अच्छे खासे खुश हो गए, जबकि बार वाले खाली हाथ रह गए. वैसे प्रति वर्ष विभाग की ओर से 10 फीसदी की वृद्धि की जाती थी लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई थी जिसका शुरू से हर ओर विरोध हो रहा था.
इस प्रकार बढ़ा था शुल्क, अब इतना देना होगा
श्रेणी प्रस्तावित नई दरें वार्षिक
कंट्री लिकर 7,00,000 5,71,700
वाइन शॉप 21,00,000 16,85,300
बार 7,97,000 7,45,000