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    नागपुर. रेलवे बोर्ड की तरफ से राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी हाईस्पीड ट्रेनों में लोको पायलटों की संख्या में कटौती करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस आदेश के विरोध में रेलवे यूनियनें लामबंद होकर आंदोलन करने की तैयारी में हैं. फिलहाल सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन में सभी कटेगरी में करीब 1,300 लोको पायलट हैं, जिसमें से सिर्फ मेल/ एक्सप्रेस ट्रेनों में ही करीब 200 लोको पायलट कार्यरत हैं. ऐसे में रेलवे बोर्ड के आदेश से सैकड़ों लोको पायलट प्रभावित हो जाएंगे. यदि पूरे देश की बात की जाए तो यह संख्या करीब 1 लाख हो जाएगी. शुक्रवार को डिवीजन के लोको पायलटों ने बैठक कर नए आदेश को लागू नहीं करने की मांग की, अन्यथा आंदोलन करने की चेतावनी दी. 

    क्या है विवाद

    रेलवे यूनियन से जुड़े नेताओं का कहना हैं कि पुराने नियम के अनुसार 110 किमी प्रति घंटे की स्पीड तथा 66 किमी प्रति घंटे की औसत स्पीड से चलने वाली ट्रेनों को हाई स्पीड ट्रेन माना जाता है. राजधानी और दुरंतो 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थीं, जिसे बढ़ाकर अब 130 किमी प्रति घंटा कर दिया गया है. इन ट्रेनों में दो लोको पायलट (1 लोको पायलट तथा 1 को-लोको पायलट) की ड्यूटी लगाने का प्रावधान है. रेलवे बोर्ड इन नियमों में बदलाव करते हुए अधिकतम 130 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली ट्रेनों को हाई स्पीड श्रेणी का नहीं मान रहा है. इससे अधिक स्पीड से चलने वाली ट्रेनों को ही हाई स्पीड ट्रेन माना जाएगा. इस प्रकार रेलवे बोर्ड ने 1 लोको पायलट कम करने का आदेश जारी कर दिया. 

    अभी 6 माह का ट्रायल है

    रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार यह व्यवस्था 6 महीने के लिए ट्रायल बेस पर लागू की जा रही है. ट्रायल पीरियड समाप्त होने के बाद जोनल कार्यालयों से फीड बैक लिया जाएगा, जिसके आधार पर नियमों में बदलाव किया जाए या नहीं किया जाए, इसका फैसला किया जाएगा. परंतु रेलवे यूनियनों का भय है कि ट्रायल पीरियड के बाद नए नियम को स्थायी रूप से लागू कर दिया जाएगा. जिस तरीके से रेलवे में कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है और बहुत सारे पदों को समाप्त किया जा रहा है, उसे देखते हुए रेलवे यूनियनों का रेलवे बोर्ड से भरोसा समाप्त होता जा रहा है. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि नए आदेश से लोको पायलटों का प्रमोशन बाधित हो जाएगा. साथ ही काम का प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे ट्रेन दुर्घटना की संभावना बढ़ जाएगी.