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    मुंबई: एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) को छेड़छाड़ मामले में बड़ी राहत मिली है। ठाणे जिला सत्र न्यायालय ने आव्हाड को गिरफ्तारी पूर्व जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 15,000 रुपये के मुचलके पर गिरफ्तारी पूर्व जमानत दी गई है। ठाणे पुलिस द्वारा छेड़छाड़ का मामला दर्ज किए जाने के बाद जितेंद्र अवाद ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए आवेदन किया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत यह गैर-जमानती अपराध है।

    आव्हाड ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए पुलिस को सुनवाई पूरी होने तक गिरफ्तारी नहीं करने का निर्देश दिया था। वहीं अदालत ने आज आव्हाड के गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी पर सुनवाई की।

    सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि, यह बेहद गंभीर मामला है। आरोपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और जांच में बाधा डाल सकते हैं। वहीं, वे इस मामले से जुड़े लोगों पर दबाव भी बना सकते है। वकील ने यह भी कहा कि, उन्हें जमानत देते समय नियम और शर्तें रखी गई थीं। लेकिन उनके द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। 

    वहीं, आव्हाड के  वकील ने सत्तारूढ़ दल की दलील का जवाब देते हुए कहा कि, ठाणे में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में काफी भीड़ थी। उस स्थान पर हड़कंप मच गया होगा। उस समय वे किसी अनहोनी को टालने का पूरा प्रयास कर रहे थे।  आव्हाड  के वकीलों ने घटना के तीन वीडियो कोर्ट में पेश किए। अदालत को बताया गया कि,  आव्हाड  ने महिला को अलग ले जाने से पहले दोनों को हटा दिया था। शनिवार को दी गई जमानत कोर्ट से सशर्त थी।  आव्हाड  के वकील ने कहा कि,उनके द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि, महज छूने से आईपीसी की धारा 354 लागू नहीं होती।

    क्या है मामला 

    ठाणे जिले में मुंब्रा पुलिस ने सोमवार को आव्हाड के खिलाफ एक महिला की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग) के तहत छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है। प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया कि आव्हाड ने रविवार की शाम मुंब्रा में मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम के बाद भीड़ के तितर-बितर होने के दौरान अपने लिए रास्ता बनाते हुए उसे धक्का दिया था।