Maharashtra Minister Shambhuraj Desai
फोटो : (एएनआई ट्विटर)

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सतारा: महाराष्ट्र के सतारा में सोशल मीडिया पर ‘आपत्तिजनक’ पोस्ट (Satara Violence) को लेकर रविवार रात दो समूहों में संघर्ष हुआ। यही दंगाइयों ने कई घरों को आग के हवाले भी कर दिया है। इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया है।  सतारा की घटना पर शंभूराज देसाई का ( Shambhuraj Desai) बयान सामने आया है। 

शंभूराज देसाई ने कहा, ”सतारा जिले में अब शांति है, यहां हुई अप्रिय घटना पर हमने तुरंत कार्रवाई की। हमारे एसपी और पूरी टीम मौके पर पहुंची और आगे होने वाले नुकसान को रोका। जो दो घटनाएं हुईं उनमें से एक घटना का मामला दर्ज किया गया है और लगभग 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साइबर क्राइम टीम सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रही है जिसमें हिंसा की जानकारी दी गई है और कार्रवाई की जाएगी।”  

सोशल मीडिया पर ‘आपत्तिजनक’ पोस्ट को लेकर रविवार रात दो समूहों में हुए संघर्ष के बाद पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया था कि दंगाइयों ने कुछ घरों और गाड़ियों को भी आग लगा दी थी। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि सोशल मीडिया पर ‘आपत्तिजनक’ पोस्ट के सिलसिले में दो युवकों को हिरासत में लिया गया है और इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। 

सतारा के पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को कहा, “पुलिस गांव में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए है। स्थिति अब नियंत्रण में है।” उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ‘आपत्तिजनक’ सामग्री साझा करने के मामले में छानबीन की जा रही है। कुछ संगठनों ने मंगलवार को सतारा शहर में ‘मौन मार्च’ निकालने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें मार्च नहीं निकालने के लिए समझाया और उनसे अपना मार्च शनिवार तक के लिए स्थगित करने का आग्रह किया। 

पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) किरण कुमार सूर्यवंशी ने कहा, “कुछ संगठनों ने पुलिस से पूर्व अनुमति लिए बिना सतारा शहर में मौन मार्च निकालने की कोशिश की। (सीआरपीसी की) धारा 144 के तहत निषेधात्मक लागू हैं। लिहाज़ा हमने आयोजकों से हालात सुधरने पर मार्च निकालने को कहा।” 

 भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के साथ-साथ दंगा करने की धाराओं में एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया था कि आपत्तिजनक पोस्ट के सिलसिले में भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए ( धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करना या ऐसा करने का प्रयत्न करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है और पोस्ट को कथित रूप से साझा करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। (भाषा इनपुट के साथ)