A case was also registered against Sant Kalicharan Maharaj in Akola, Maharashtra, the derogatory remark was made against Mahatma Gandhi

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    पुणे. महाराष्ट्र स्थित पुणे की अदालत ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में हिंदू धार्मिक नेता कालीचरण को शुक्रवार को जमानत दे दी। कालीचरण को इस मामले में बृहस्पतिवार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और इसके बाद उसे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की रायपुर जेल भेज दिया गया जहां 26 दिसंबर 2021 को आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में महात्मा गांधी के खिलाफ कथित ‘आपत्तिजनक’ भाषा के प्रयोग करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    कालीचरण के वकील अमोल डांगे ने बताया कि शुक्रवार को अदालत ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शुक्रवार को जमानत दी और 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।

    उल्लेखनीय है कि सन 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा आदिलशाही सेनानायक अफजल खान को मार गिराने की याद में 19 दिसंबर को ‘शिव प्रताप दिन’ नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

    इस दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कालीचरण, हिंदू अघाडी नेता मिलिंद एकबोटे और कैप्टन दिगेंद्र कुमार (अवकाश प्राप्त) के खिलाफ यहां के खडक पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुणे पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस से कालीचरण की हिरासत ली थी और मामले में गिरफ्तारी दिखाई थी। (एजेंसी)