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प्रतीकात्मक तस्वीर

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ठाणे. महाराष्ट्र (Maharashtra) में ठाणे (Thane) जिले की एक अदालत ने 2012 के हत्या के प्रयास के मामले में एक पूर्व स्थानीय पार्षद दंपति के चार बेटों सहित छह लोगों को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बृहस्पतिवार को दिए गए आदेश में, अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश प्रेमल विठलानी ने इस मामले के प्रत्येक दोषी पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

आदेश के अनुसार दोषियों की पहचान रईस इदरीस अंसारी (46), मोहम्मद सगीर उर्फ राजू इदरीस अंसारी (42), सरफराज इदरीस अंसारी (40) और रमीज इदरीस अंसारी (36) (ये चारों दोषी पार्षद दंपति के बेटे हैं) शामिल हैं। इनके अलावा मोहम्मद सलीम अब्दुल खालिक शेख (55) और मुश्ताक अहमद मंसूर शेख (41) को भी दोषी ठहराया गया है।

विशेष लोक अभियोजक हेमलता देशमुख ने अदालत को बताया कि 23 सितंबर 2012 को एक आरोपी की मां ने मुंब्रा के श्रीलंका इलाके में एक चिकन की दुकान के सामने कुछ कचरा फेंक दिया था। जब दुकान मालिक ने विरोध किया तो महिला का बेटा अन्य आरोपियों के साथ दुकान पर आया और तोड़फोड़ की।

आरोपियों ने दुकान मालिक, उसके दोस्त और मां पर भी हमला किया, जिसमें तीनों को गंभीर चोटें आईं। बाद में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी ढंग से एकत्र होने और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आदेश में, न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ सभी आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है और दोषियों के प्रति कोई नरमी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। (एजेंसी)