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    मुंबई: नवी मुंबई में बीजेपी के कद्दावर नेता और ऐरोली से विधायक गणेश नाईक को ठाणे जिला सत्र न्यायालय (Thane Sessions Court ) से बड़ा झटका मिला है। गुरुवार को कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका (Anticipatory Bail Applications) को खारिज कर दी है। इस फैसले से गणेश नाईक के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। 

    नाईक के खिलाफ उनकी लिव इन पार्टनर ने जान से मारने की धमकी और यौन शोषण का आरोप लगाते हुए नेरुल पुलिस स्टेशन में में मामला दर्ज कराया है। नाईक को गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने नोटिस जारी किया था। जिसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। 

    पीड़ित महिला ने की राज्य महिला आयोग से शिकायत

    पीड़ित महिला ने दावा है कि वह भाजपा नेता गणेश नाईक के साथ पिछले 27 सालों से संपर्क में है। नाईक के साथ रिश्ते से उनका एक बेटा भी है। महिला का कहना है कि जब उन्होंने अपने बेटे के भविष्य को सुरक्षित करने को लेकर बीजेपी विधायक से मांग की तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता ने उन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं दी। वहीं, कई बार यौन शोषण किया है। पीड़ित महिला ने इस मामले की शिकायत राज्य महिला आयोग से भी है। जिसके बाद आयोग ने भी गणेश नाईक के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।