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    ठाणे. महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे (Thane) जिले की एक विशेष अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में सात लोगों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन आरोपों को साबित करने में विफल रहा। विशेष (मकोका) न्यायाधीश अमित एम शेते ने 18 जनवरी को आदेश जारी किया, जिसकी एक प्रति मंगलवार को उपलब्ध हुई।

    अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, आरोपियों ने फरवरी 2016 में शिकायकर्ता से पुरानी रंजिश के चलते उस पर तलवारों से हमला किया था। इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), शस्त्र अधिनियम और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत कथित हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। विशेष न्यायाधीश शेते ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष कथित आरोपियों के खिलाफ आरोपों को साबित नहीं कर सका।