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    नवी मुंबई: प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना (Prime Minister Street Vendor Self-Reliant Fund Scheme) के तहत फेरीवालों (Hawkers) को आत्मनिर्भर बनाने में नवी मुंबई महानगरपालिका (Navi Mumbai Municipal Corporation) जूटी हुई है। जिसके लिए महानगरपालिका ने फेरीवालों का पंजीकरण (Registration) करने का अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत महानगरपालिका ने 6839 फेरीवालों का पंजीकरण करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक 3055 फेरीवालों ने अपना पंजीकरण कराया है। महानगरपालिका कमिश्नर द्वारा इसकी नियमित समीक्षा की जा रही है।

    प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा फेरीवाले उठा सकें, इसके लिए महानगरपालिका कमिश्नर राजेश नार्वेकर के निर्देशानुसार काम किया जा रहा है। इस काम की समीक्षा करने के लिए महानगरपालिका कमिश्नर ने महानगरपालिका के सभी विभाग के अधिकारियों और सहायक आयुक्त और बैंक प्रबंधकों के साथ बैठक कर के फेरीवालों तक योजना की जानकारी पहुंचाने का निर्देश दिया है।महानगरपालिका कमिश्नर के निर्देशानुसार महानगरपालिका के सभी विभागीय कार्यालयों में सप्ताह के सभी दिवसों (सार्वजनिक अवकाश सहित) में पथ विक्रेताओं के पंजीकरण करने की प्रक्रिया जारी है।

    तीन चरणों में दिया जाता है 50 हजार तक का कर्ज

    गौरतलब है कि फेरीवालों को अपना व्यवसाय फिर से खड़ा करने में सक्षम बनाने के लिए प्रथम चरण में बैंक से 10 हजार रुपए का कार्यशील पूंजी ऋण दिया जा रहा है। यदि पथ विक्रेता प्रथम चरण में 10 हजार रुपए की ऋण राशि नियमित रूप से चुकाते हैं, तो अगले चरण में 20 हजार रुपए का पूंजी ऋण दिया जाता है। जिसे नियमित रूप से चुकाने वाले को तीसरे चरण में 50 हजार रुपए का ऋण दिया जाता है।

    उक्त योजना का लाभ लेने के लिए नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र में सभी फेरीवालों को महानगरपालिका के निकटतम विभाग कार्यालय में जाकर इस योजना का लाभ लेना चाहिए। इसके लिए उन्हें अपना आधार कार्ड/ चुनाव पहचान पत्र/ हॉकर लाइसेंस/ क्लर्क लाइसेंस/ अधिमानतः एक राष्ट्रीयकृत बैंक खाता का पासबुक और अपने मोबाइल नंबर को 7 दिसंबर 2022 तक पंजीकृत करना चाहिए।

    - राजेश नार्वेकर, कमिश्नर, नवी मुंबई महानगरपालिका