हिंगनघाट (सं). नाबालिग के साथ दुष्कर्म प्रकरण में आरोपी को 10 वर्ष की जेल व 5 हजार रुपये जुर्माने की सुनाई गई़ उक्त निर्णय जिला व सत्र न्यायाधीश आरबी भागवत ने सुनाया. जानकारी के अनुसार समुद्रपुर तहसील के गिरड थाना के अंतर्गत सामने आयी थी़ गिरड निवासी रोशन मनोहर सहारे (25) ने 28 दिसंबर 2019 से 2 जनवरी 2020 तक पीड़िता का यौन शोषण किया.
पीड़िता को अपने प्रेमजाल में फांस लिया. पश्चात गिरड की टेकड़ी पर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया. इस संबंध में पीड़िता ने अपनी मां को जानकारी दी़ इसके बाद गिरड पुलिस में मामला दर्ज किया. आरोपी के खिलाफ पोस्को, एट्रासिटी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट किया गया.
14 गवाहों के बयान किए गए दर्ज
जांच पड़ताल के बाद प्रकरण हिंगनघाट के न्यायालय में न्यायप्रविष्ठ किया गया़ प्रकरण में सरकार की ओर से एड. दीपक वैद्य ने काम संभाला़ सरकारी पक्ष की ओर से 14 गवाहों के बयान दर्ज किये गए़ साथ ही अपना पक्ष पूरी मजबूरी के साथ रखा़ प्रकरण में तत्कालीन उपविभागीय पुलिस अधिकारी भीमराव टेले ने जांच पड़ताल की थी़ प्रकरण में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश भागवत ने उपरोक्त निर्णय सुनाया.