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    वर्धा. किशोरी का अपहरण कर उससे दूराचार की कोशिश करने के प्रकरण में आरोपी को 6 वर्ष की जेल व जुर्माने की सजा सुनाई़ उक्त निर्णय विशेष जिला न्यायाधीश-1 वी़ टी़ सूर्यवंशी ने दिया़ सजा सुनाये गये आरोपी का नाम वर्धा निवासी नरेंद्र उर्फ गुड्डू अंबादास वसु (41) बताया गया.

    प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 सितम्बर 2014 की सुबह 10 बजे पीडिता स्कूल जा रही थी़ उस समय आरोपी गुड्डू ने पीड़िता को रोक कर साथ चलने को कहा़ इन्कार करने पर उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी़ डर के मारे पीड़िता गुड्डू की दुपहिया पर बैठ गई़ तत्पश्चात वह पीड़िता को अग्रगामी स्कूल के सामने एक मकान के पास ले गया.

    जहां पीड़िता को जबरन भीतर चलने को कहने लगा़ परंतु डर के मारे पीड़िता ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया़ आवाज सुनकर महिला वहां पहुंची़ उसी के घर में गुड्डू किराये से निवासित था़ महिला को देख वह फरार हो गया़ तत्पश्चात पीड़िता अपने माता पिता के साथ वहां से सीधे शहर थाने में पहुंची़ शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्जकर लिया.

    जांच पड़ताल के बाद पीएसआई एस़ एस़ बिसनदरे ने प्रकरण न्यायप्रविष्ट कर दिया़ 236 पन्नों की चार्जशीट दर्ज की गई़ सरकार की ओर से विशेष सरकारी वकील विनय आर घुडे ने काम संभाला़ उन्हें पैरवी अधिकारी देवेंद्र कडू, सुजीत पांडव ने मदद की़ कुल 7 गवाहों के बयान दर्ज किये गये़ दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश वी़ टी़ सूर्यवंशी ने उपरोक्त निर्णय सुनाया.