वर्धा/आर्वी. कदम अस्पताल में अवैध गर्भपात प्रकरण के चलते जिले में दाखिल 6 सदस्यीय अध्ययन समिति ने विभिन्न मुद्दों को खंगालते हुए अहम जानकारी हासिल की. बुधवार को समिति ने जिला अस्पताल पहुंचकर सीएस से प्रकरण के दस्तावेज व अस्पताल से बरामद की गई सामग्री के बारे में पूछताछ की़ दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने भी डा़ नीरज कदम पर कार्रवाई की़ कदम परिवार के खिलाफ आर्वी पुलिस ने कुछ धाराएं बढ़ाई है़ दूसरी ओर हिरन की खाल बरामद होने से अब वन विभाग किसी भी समय डा़ कदम के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के संकेत वनाधिकारियों ने दिए है.
गर्भपात प्रकरण में डा़ रेखा व डा़ नीरज कदम सहित अस्पताल की दो नर्स व अन्य दो आरोपी न्यायालयीन कस्टडी में है.
स्वास्थ्य विभाग के पास शिकायत दर्ज
डा़ नीरज कदम की भूमिका संदेह के दायरे में है़ ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिकायत दर्ज की गई़ इसके बाद जिप के सीईओ डा़ सचिन ओम्बासे ने डा़ नीरज कदम को उपजिला अस्पताल से कार्यमुक्त करने के आदेश जारी कर दिए. वहीं दूसरी ओर कदम अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्टेज का नियमानुसार प्रबंधन न किये जाने के कारण आर्वी नप ने अस्पताल को नोटिस जारी कर दिया़ डा़ नीरज कदम यह 50 हजार रु़ प्रतिमाह से ठेका पध्दति कार्यरत था़ अस्पताल से सरकारी दवा का संचय बरामद होने से पोस्को की धारा सहित अन्य के तहत उसके खिलाफ उपरोक्त कार्रवाई की गई.
इन धाराओं को बढ़ाया गया
दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर आर्वी पुलिस ने प्रकरण में धारा 409, महाराष्ट्र रुग्ण परिचारिका पंजीयन कानून की धारा 12, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम 1965 की धारा 29, वैद्यकीय अधिनियम 1971 की धारा 5(2), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1956 की धारा 15, औषधिद्रव्य व सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 27 के तहत मामला दर्ज कर लिया है़ परिणामवश कदम परिवार के चारों सदस्यों को किसी भी समय पुलिस पुन: अरेस्ट कर सकती है.
जिला अस्पताल में अधिकारियों के साथ बैठक
समिति ने बुधवार की दोपहर 12 बजे जिला अस्पताल में दस्तक दी़ सदस्यों ने प्रभारी शल्य चिकित्सक संगीता भिसे सहित अन्य अधिकारियों से चर्चा की़ इसमें कदम अस्पताल से बरामद हुई फाइलें, सरकारी दवा के रिकार्ड के बारे में जानकारी ली़ प्रकरण में आगे क्या कार्रवाई की जा सकती हैं, इस संबंध में मार्गदर्शक सूचना की गई़ समिति जांच की संपूर्ण रिपोर्ट स्वास्थ्य संचालक को सौंपेगी.