court
File Pic

    Loading

    हिंगनघाट (सं). जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पोक्सो के आरोपी संजय मुड़े को संदेह का लाभ देते दोषमुक्त कर दिया़  संजय रामभाई मुड़े जिला परिषद प्राइमरी स्कूल में मुख्याध्यापक पद पर कार्यरत है. उन पर स्कूल की चौथी कक्षा की छात्रा का विनयभंग करने का आरोप लगाया गया था. आरोपी स्कूल के क्लास टीचर की गैरहाजरी में खुद क्लास लेने जाते थे. स्कूल सुबह 7 से 11 बजे तक चलती थी. उसी दौरान आरोपी इन नाबालिक लड़कियों से अश्लील हरकतें करता था़  जब पीड़ित लड़की स्कूल जाने से इंकार करने लगी तब उसकी मां ने उसे वजह पूछी.

    इस पर पीड़िता ने उसके साथ हुई आपबिती सुनाई. यह बातें पहले क्यों नहीं बताई, पूछने पर लड़की ने कहा कि किसी को बताने पर मारने की धमकी दी थी. इस बीच इसी तरह की हरकतें और भी लड़कियों से की जानी की शिकायतें की गई. इस आधार पर संजय मुडे के खिलाफ पोक्सो सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया़ जांच पड़ताल के बाद प्रकरण न्यायप्रविष्ठ किया गया.

    मामले में बना रहा सबूतों का अभाव

    न्यायालय में पीड़िता की मां सहित कुल 10 गवाह पेश किये गए़  आरोपी ने अपने बचाव में कहा कि, इन गवाहों ने मुझसे कर्ज लिया था, जिसके लिए उसने तकादा लगाया. इसलिए उन्होंने आरोपी के खिलाफ झूठा बयान दिया है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए निर्दोष बरी कर दिया़ आरोपी की और से एड. मीर नगमान अली ने काम संभाला़  उन्हें एड. मुबारक मलनस और एड. इब्राहिम हबीब बख्श ने सहयोग दिया.