वर्धा. आपदा स्थिति में ट्रेन रोकने के लिये हर बोगी में अलार्म चेन दी गई है. परंतु कई बार मामूली कारणों से चेन पुलिंग के मामले प्रकाश में आते है़. ऐसी घटनाओं से रेलवे प्रशासन का सिरदर्द काफी बढ़ रहा है. इसका असर रेलवे की समयसारिणी पर होने के साथ ही यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. वर्धा रेलवे में पिछले 11 माह में चेन पुलिंग के कई मामले प्रकाश में आये है़. इसमें करीब 162 यात्रियों पर कार्रवाई करते हुए उनसे 97 हजार 300 रुपयों का जुर्माना आरपीएफ ने वसूलने की जानकारी है.
बिना किसी कारण चेन पुलिंग करने पर संबंधित को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. रेलवे प्रशासन ने प्रत्येक रेलगाड़ी में अलार्म चेन पुलिंग का विकल्प उपलब्ध कराया है. कुछ ठोस कारण होने पर आपदा स्थिति में इसका उपयोग यात्री कर सकते है. परंतु देरी से पहुंचने, मध्यवर्ती स्थानक पर चढ़ना, उतरना सहित अन्य मामूली कारणों से चेन पुलिंग की बातें सामने आ रही है़. ट्रेन में चेन पुलिंग करने से उक्त ट्रेन की समयसारिणी पर ही नहीं, बल्कि उक्त लाइन पर दौड़ने वाली अन्य ट्रेनों पर भी असर पड़ता है. ट्रेनों की समयसारिणी गड़बड़ा जाती है़ रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत पिछले ग्यारह माह में 162 यात्रियों पर कार्रवाई की गई है.
घटनाओं पर रेलवे पुलिस की पैनी नजर
संबंधितों से जुर्माना वसूलने के साथ-साथ उचित मार्गदर्शन कर सूचनापत्र जारी किया गया. ऐसी घटनओं पर अंकुश लगाने के लिये आरपीएफ जवान बारिकी से ध्यान रखे होते है. बिनफजुल अथवा मस्ती के लिये चेन पुलिंग करने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है, ऐसा रेलवे पुलिस ने बताया.