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    वर्धा. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 वर्ष के लिए उद्योग व सेवा उद्योग उपक्रम के लिए सुशिक्षित बेरोजगारों को 50 लाख तक कर्ज उपलब्ध किया जाएगा. जिसके लिए आनलाइन आवेदन करने का आह्वान जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने किया है. ग्रामीण व शहरी विभाग के सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों की बढ़ती संख्या व उद्योग व्यवसाय क्षेत्र में उपलब्ध होनेवाले स्वयंरोजगार व रोजगार के विविध अवसर ध्यान में लेकर उद्योजकता को बढ़ावा देनेवाले व सृर्जनशीलता के तहत बढ़ावा देनेवाला सर्वसमावेश मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति कार्यक्रम शुरू किया गया है.

    गत वर्ष की तुलना में 4 गुना बढ़ी निधि

    इस योजना को जिले में गत दो वर्षों से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. गत वर्ष जिले में 103 फीसदी कर्ज प्रकरण का लक्ष्य पूर्ण किया है. बड़े प्रमाण में कर्ज प्रकरण पोर्टल पर दाखिल हो रहे हैं. विविध बैंक शाखा के माध्यम से कर्ज प्रकरणों को मंजूरी मिली है. जिससे वर्ष 2022-23 के लिए जिले में गत वर्ष से चार गुना अधिक निधि उपलब्ध होने से 500 युवक-युवतियों को वित्तिय संस्था के माध्यम से लाभ दिया जाएगा. 

    आनलाइन करें आवेदन

    इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी स्थायी आय न होनेवाले स्थानीय निवासी जिनकी उम्र 18 से 45 (अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, दिव्यांग, पूर्व सैनिक को पांच वर्ष शिथिल) ऐसे लाभार्थी पात्र रहेंगे. 10 लाख रुपए के प्रकल्प के लिए शैक्षणिक पात्रता 7वीं उत्तीर्ण तथा 25 लाख रुपए के प्रकल्प के लिए शैक्षणिक पात्रता 10वीं उत्तीर्ण आवश्यक है.

    इस योजना में सेवा उद्योग तथा कृषि पूरक उद्योग व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपए तथा उत्पादन प्रकल्प के प्रवर्ग हेतु 50 लाख रुपए तक कर्ज सुविधा उपलब्ध होकर कुल प्रकल्प कीमत के शहरी विभाग के लिए 25 फीसदी तथा ग्रामीण विभाग के लिए 35 फीसदी तक अनुदान उपलब्ध होगा. यह योजना आनलाइन चलाई जा रही है. जिसके लिए शासन के संकेतस्थल पर भेंट देकर गांव जिस बैंक शाखा में आती है, उस बैंक का चयन कर आवेदन नजदीक के सेतु सुविधा केन्द्र अथवा मोबाइल से कर सकते हैं, ऐसा आह्वान जिला उद्योग केन्द्र द्वारा किया गया है.