Excavation
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वर्धा. तहसील के पवनी परिसर के स.नं.70 से 300 ब्रास मिट्टी का उत्खनन अवैध रूप से होने की बात स्पष्ट हुई है. उक्त प्रकरण में सेवाग्राम मंडल अधिकारी, खरांगणा (गोडे) के पटवारी ने 12 सितंबर को अपनी रिपोर्ट पेश की है. इसके तुरंत बाद तहसीलदार रमेश कोलपे ने एक्शन में आते हुए वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वर्धा पर 23 लाख 22 हजार का जुर्माना ठोंक दिया है.

उक्त कार्रवाई से वर्धा के आरएफओ रुपेश खेड़कर की मुश्किलें बढ़ गई है. पवनी के पुलिस पाटिल के अनुसार उक्त मिट्टी का उत्खनन वनविभाग के अधिकारी, कर्मियों की उपस्थिति में अक्षय बुरांडे के पोकलेन से हुआ है. यह मिट्टी वनविभाग की जगह से वर्धा स्थित वनविभाग के आक्सीजन पार्क में लायी गई.

वहीं मंडल अधिकारी वर्धा व पटवारी वर्धा के संयुक्त रिपोर्ट 14 सितंबर को जिलाधिकारी कार्यालय में पेश की़  इसमें कहा गया कि कलेक्ट्रेट की नई इमारत परिसर में 160 से 170 ब्रास मिट्टी के ढेर दिखाई दे रहे है. उक्त मिट्टी अक्षय बुरांडे ने ढुलाई कर यहां लाने की बात जांच में स्पष्ट हुई. इसके लिये किसी प्रकार की अनुमति राजस्व विभाग से नहीं ली गई.  भूगांव, आंजी (बडी) व गूंजखेड़ा के पटवारी ने पेश की रिपोर्ट में चौंकानेवाली बात सामने आयी.  

RFO खेड़कर की मुश्किलों में इजाफा

आरएफओ को मांगी गई जानकारी का उन्होंने अब तक कोई जवाब नहीं दिया़  जांच में 300 ब्रास मिट्टी का वनविभाग की जमीन से अवैध उत्खनन हुआ है, यह बात स्पष्ट हुई है़  इसे ध्यान में रखते हुए तहसीलदार ने तत्काल प्रभाव में आरएफओ के खिलाफ आदेश जारी किया़  इसमें महाराष्ट्र जमीन राजस्व अधिनियम 1966 की धारा 48(7) अनुसार 300 ब्रास मिट्टी के बाजारमूल्य रु़ 1500 प्रति ब्रास के अनुसार पांचगुना जुर्माना 22 लाख 50 हजार रुपये अधिक सामित्वधन 240 प्रति ब्रास यानी 72 हजार रु़ सहित कुल 23 लाख 22 हजार रुपये जुर्माना ठोका़  उक्त राशि तुरंत सरकारी कोष में जमा करने के आदेश दिये है.  

राजस्व विभाग को देंगे नोटिस

मिट्टी का उत्खनन हुआ वह शतप्रतिशत वनविभाग की जगह है. किस नियम के अनुसार जुर्माना ठोंका यह पता नहीं. हमारा पक्ष सुनना उन्होंने जरूरी नहीं समझा. एकतर्फा निर्णय दिया गया. इस संदर्भ में हम वकील के माध्यम से राजस्व विभाग को नोटिस भेजेंगे. 

-रुपेश खेड़कर, वनपरिक्षेत्र अधिकारी-वर्धा.