Kalicharan

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    वर्धा. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी प्रकरण में वर्धा पुलिस ने कालीचरण महाराज को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया था़ जहां उन्हें न्यायाधीश एमवाई नेमाडे ने न्यायालयीन कस्टडी सुनाई. वहीं कि उनकी जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी़ इसमें जांच अधिकारी के बयान व जमानत अपील पर 20 जनवरी को सुनवाई लिये जाने का निर्णय न्यायाधीश ने दिया.

    प्रकरण में 12 जनवरी को कालीचरण महाराज को वर्धा पुलिस ने जिला सत्र न्यायालय में हजर किया़ उस समय पुलिस ने उनके पीसीआर की मांग की़ मात्र कालीचरण महाराज को 25 जनवरी तक न्यायालयीन कस्टडी सुनाई गई थी़ उनके वकील विशाल टीबडीवाल ने जमानत के लिए आवेदन दर्ज किया.

    इस पर 14 जनवरी को सुनवाई हुई़ इस दौरान पुलिस ने पुलिस ने कालीचरण महाराज को रायपुर की सेन्ट्रल जेल में भेज दिया. शुक्रवार को हुई सुनवाई में जांच अधिकारी ने अपना जवाब दर्ज किया़ वहीं एड. टीबडीवाल की ओर से दर्ज की अपील पर 20 जनवरी को अगली सुनवाई का निर्णय न्यायालय ने दिया.