Gharkul

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    वर्धा. प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल आवास प्लस के प्रपत्र (ड) में होने वाले लाभार्थियों को कुछ तकनीकी समस्या के कारण योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ा. इस वजह से अनेकों ने सूची में बदलाव करने की मांग प्रशासन ने की थी. परंतु अब इस सूची में किसी भी प्रकार बदलाव संभव नहीं है. इससे संबंधित राज्य प्रबंधन कक्ष ग्रामीण गृह निर्माण के उपसंचालकों ने पत्र के जरिए जिला परिषद को सूचित किया है.

    प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को घरकुल योजना का लाभ देने के लिए आवास प्लस  आज्ञावली मार्फत प्रपत्र-ड सूची तैयार की है. इस आज्ञावली में सर्वेक्षण के पश्चात जानकारी भरी गयी. परंतु आज के समय पात्र लाभार्थी तकनीकी कारणों से अपात्र साबित हुए है. आवास प्लस  प्रणाली में नए नाम शामिल करना तथा गलती से अपात्र  किए लाभार्थियों को पात्र ठहराने आवास प्लस प्रणाली में आवश्यक सुविधा देने बाबत 8 अप्रैल के पत्र के तहत अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्राम विकास विभाग को विनंती की थी. 

    आवास प्लस (प्रपत्र-ड) प्रणाली 

    इस बारे में उपसंचालक राज्य प्रबंधन कक्ष ग्रामीण  गृह निर्माण  ने 25 नवंबर 2020  के पत्र तहत प्रधानमंत्री  आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत  घरकुल का लाभ देने तैयार किए गए प्रपत्र ड(आवास प्लस) में पात्र लाभार्थियों के नाम शामिल करने बाबत ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्र सरकार  के पास प्रस्ताव पेश किया था. इसके जवाब में ग्रामीण  विकास मंत्रालय ने 2 दिसंबर 2020 के पत्र तहत इस बारे में किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं देने के बारे में उपसंचालक राज्य प्रबंधन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण को सूचित किया है.

    उपसंचालक  राज्य  प्रबंधक कक्ष ग्रामीण  गृह निर्माण  महाराष्ट्र राज्य ने 18 जून 2021 के पत्र के तहत इसके लिए किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं देने बारे में बताया है. यह जानकारी पालकमंत्री  तथा जनप्रतिनिधि  को दी है. शासन स्तर पर नियमित प्रयास शुरू है. सासंद तड़स के मार्फत केंद्र शासन के पास मांग की जा रही है.