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प्रतीकात्मक तस्वीर

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वर्धा. बच्ची के साथ अश्लील बर्ताव करनेवाले देवली तहसील के आगरगांव निवासी सागर बंडू फुसाटे को जिला न्यायाधीश तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. व्ही. आदोने ने बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कानून के तहत 20 वर्ष की सजा सुनाई.

जानकारी के अनुसार, तीन वर्ष सात माह की बच्ची खेलने के लिए गई थी. जब वापस लौटी तक वह रोती हुई आई. पूछने पर उसने दर्द होने की जानकारी दी. संपूर्ण घटना घटनाक्रम ज्ञात होने के उपरांत पीड़िता के परिजनों ने पुलगांव थाने में शिकायत दर्ज की. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया.

पुलिस उपनिरीक्षक सोनाली राठोड़ ने प्रकरण की जांच कर न्याय प्रस्तुत किया. सरकार की और से एड.गिरीष वी. तकवाले ने पैरवी की. पैरवी अधिकारी के रूप में अनंत रिंगणे ने काम संभाला. गवाहों के बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश आदोणे ने आरोपी सागर फुसाटे को उक्त सजा सुनाई.