Teachers
File Photo

    Loading

    वर्धा. विभिन्न आरोपों के चलते सेवा समाप्ति की कार्रवाई करने से शिक्षक ने राम सातव संचालित रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा संस्था के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की थी़ इस पर उच्च न्यायालय ने शिक्षक को कार्य पर नियुक्त प्रलंबित वेतन तत्काल अदा करने के आदेश दिए है.

    एड. संजय घुडे यह राम सातव संचालित रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा संस्था के अंतर्गत आर्वी तहसील की रसूलाबाद स्थित सावित्रीबाई फुले विद्यालय में विज्ञान शिक्षक के रूप में कार्यरत थे़ इस दौरान उन पर विभिन्न आरोपों के चलते 24 मई 2011 को सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई थी़ यह सेवा समाप्ति न्यायाधीकरण चंद्रपुर ने अवैध ठहराते हुए संजय घुडे को तत्काल नियुक्त करने के आदेश दिए थे़ साथ ही आगे कार्रवाई नहीं करने की बात कही थी.

    प्रलंबित वेतन के लिए पात्र बताया

    उसी प्रकार सेवा समाप्ति कार्रवाई करार देते हुए घुडे को नियुक्त होने तक 7 वर्ष का प्रलंबित वेतन देने का आदेश दिया था़ यह वेतन नहीं दिया जाए, इसके लिए संस्था ने नागपुर के शैक्षणिक क्षेत्र के ज्येष्ठ वकील एड. भानुदास कुलकर्णी व एड. प्रशांत गोडे के मार्फत प्रयास किए.

    उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई दौरान घुडे यह 7 वर्ष के प्रलंबित वेतन के लिए पात्र होने का आदेश दिया है़  वेतन की रकम एड. घुडे को प्राप्त होने से उन्होंने संतोष जताया.