murder

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    वर्धा. ब्याज के रुपयों को लेकर सामने आये शंभू हत्याकांड प्रकरण में आरोपी रवि उर्फ शैलेश गणेश येलणे को न्यायालय ने 8 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी सुनाई है़ आरोपी शैलेश पिछले कई वर्षों से अवैध साहूकारी का व्यवसाय कर रहा था. बता दें कि नागसेननगर निवासी शंभू देवराव सोनगडे (45) की पत्नी जयमाला ने शैलेश येलणे से 5 हजार रुपए ब्याज पर उठाए थे़  उक्त राशि पल्लवी के माध्यम से शैलेश से जयमाला को दी थी.  

    वर्षों से कर रहा अवैध साहूकारी 

    उपरोक्त राशि की वसूली को लेकर सोनगडे व येलणे में विवाद चल रहा था़  गुरुवार की रात्रि राशि वसूलने के लिए शैलेश व पल्लवी दोनों सोनगडे के यहां पहुंचे थे, जहां उनमें विवाद हुआ़ इसके चलते गुस्साए शैलेश से कार चढ़ाकर शंभू सोनगडे को मौत के घाट उतार दिया़  पुलिस ने नागपुर से शैलेश को हिरासत में ले लिया़ शहर पुलिस ने आरोपी शैलेश येलणे को न्यायालय में पेश किया़ जहां न्यायाधीश से आरोपी को 8 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी सुनाई है.  

    जानलेवा हमले, धोखाधड़ी में है शामिल 

    जानकारी के अनुसार शैलेश कई वर्षों से अवैध साहूकारी के व्यवसाय में है़ इसके माध्यम से उसने काफी माया जमाने की जानकारी है़  उसके खिलाफ थाने में कातिलाना हमला, धोखाधड़ी सहित मारपीट के मामले भी दर्ज बताये गए़ शैलेश का वर्धा के साथ साथ नागपुर में भी कारोबार है़  सही दिशा में जांच पड़ताल करने पर उसके कई मामले सामने आने की संभावना है़ प्रकरण में थानेदार सत्यवीर बंडीवार के मार्गदर्शन में एपीआई बैरागे आगे की जांच कर रहे है.