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प्रतीकात्मक तस्वीर

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वर्धा. 2.64 करोड़ रूपयों की सरकारी राशि का गबन करने के मामले की मुख्य सुत्रधार उपजिलाधिकारी स्वाति सूर्यवंशी की जमानत याचिका जिला सत्र न्यायाधीश आर बी रॉय ने खारिज कर दी. वहीं इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिससे गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर पांच हुई है. तथा इस मामले इसके पूर्व गिरफ्तार नीतेश येसनकर का पीसीआर 9 मार्च तक बढ़ाया गया है.

भूसंपादन अधिकारी स्वाति सूर्यवंशी ने कुछ व्यक्ति व दो पत संस्था का सहारा लेते हुए 2.64 करोड़ रूपयों के सरकारी राशि की हेराफेरी की थी. जिलाधिकारी राहुल कर्डिले ने जांच के आदेश देने के बाद यह मामला सामने आया. तत्पश्चात पुलिस आर्थिक अपराध शाखा ने पुलगांव निवासी नितेश येसनकर को गिरफ्तार कर 7 मार्च तक पीसीअर लिया. पीसीआर के दौरान उसने इस मामले जुड़ी जानकारी पुलिस को दी थी. आज पीसीआर खत्म होने के कारण येसनकर को पुन: न्यायालय में प्रस्तुत कर पीसीआर बढ़ाने की मांग की गई. न्यायाधीश ने 9 मार्च तक उसका पीसीआर बढ़ाया.

वहीं मामले की मुख्य आरोपी स्वाती सूर्यवंशी ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी की थी. मात्र न्यायाधीश रॉय ने उसकी बेल अर्जी खारिज की. आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले से जुड़े चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमें प्रफुल्ल अरविंद देवढे निवासी आंजी अंदोरी, नितिन बापूराव कुथे, निशांत राजेंद्र किटे पुलगांव, देवली तहसील के खरडा निवासी आकाश सुरेश महाकालकर का समावेश है.

उल्लेखनीय है की, गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों के खाते में 50.74 लाख रूपयों की राशि जमा हुई है. मात्र इन चारों आरोपियों अधिग्रहन के अतिरिक्त  राशि से कोई संबंध नही था. पूछताछ के दौरान पुलिस को जानकारी मिली की, चारों आरोपियों ने यह राशि खाते जमा होने के बाद निकालकर येसनकर को दी. पुलिस जांच में और जानकारी सामने आ सकती है.