वाशिम. बिना लाइसेंस घातक पिस्तौल व तेज शस्त्र अवैध रुप से पास में रखने के प्रकरण में 2 आरोपियों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत कार्रवाई की गई. शनिवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार बाजार के पार्किंग में 2 व्यक्ति बिना लाइसेंस देसी कट्टा लेकर घुम रहे है़ ऐसे जानकारी के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा के दल ने रविवार बाजार परिसर में संदेहास्पद परिस्थिति में घुम रहे 2 व्यक्तियों को कब्जे में लिया.
उनको पंचो के समक्ष उनका नाम गांव पूछने पर अधिक छानबीन की़ इस में उन्होंने अपने नाम विनोद भोयर (27), अनिल भोयर (25), दोनो वाशिम तहसील के ग्राम वांगी निवासी के पास से 2 देसी बनावटी के पिस्तौल, 13 जिंदा कारतूस, एक तेज लोहे का शस्त्र, एक मोटरसाइकिल व एक मोबाइल इस प्रकार से कुल 1 लाख 25 हजार 400 रुपयों का नगद माल पंचो के समक्ष जब्त किया.
उनको कब्जे में लेकर उन पर विविध धाराओं के तहत कार्रवाई करके आगे कार्रवाई शुरू की गई़ यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक सोमनाथ जाधव के पथक के अतुल मोहनकर, विजय जाधव, अजिनाथ मोरे, शब्बीर पठान, संतोष कंकाल, दीपक सोनवणे, प्रशांत राजगुरू, राजेश राठोड़, अमोल इंगोले, ज्ञानदेव मात्रे, विठ्ठल महाले, अविनाश वाढे ने की है़.