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यवतमाल. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने बीती शनिवार से आदर्श आचारसंहिता लागू की है. वहीं चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है. इसी तर्ज पर जिला चुनाव आयोग की ओर से एक्शन मोड पर काम करना शुरू कर दिया गया है. आचार संहिता नियमों पर अमल के लिये अग्नि शस्त्र धारकों के लिए जरुरी निर्देश पुलिस अधीक्षक सहित निवासी जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से ने जारी किए हैं. जिले में कुल 823 अग्नि शस्त्र धारकों में से करीब 823 बंदूकधारियों को उनके शस्त्र के समीप के थाने में जमा करने होंगे. इस प्रक्रिया के लिए पुलिस विभाग की ओर से लाइसेंस धारक बंदूक धारकों को पत्र भेजे जा चुके है. 

बता दें कि यवतमाल लोकसभा निर्वाचन के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान लिया जाएगा. इसी तर्ज पर जिले में शनिवार से आचारसंहिता लागू कर दी गई है. लोकतंत्र के इस उत्सव में चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी व भयमुक्त माहौल में निपटाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है. प्रशासन ने विविध दलों का गठन किया है.

जिले में कुल 823 लोगों के पास बंदूक रखने का परमिट है. चुनावी आचार संहिता लागू होने से बैंक संरक्षण के लिए छोड़ कर अन्य सभी बंदूकधारकों को पुलिस विभाग ने शीघ्र शस्त्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिले में आत्मरक्षा व खेती सुरक्षा के लिए हथियारों के लाइसेंस 823 लोगों को दिए गए है. इनमें आर्णी तहसील के 29, बाभुलगांव के 12, बिटरगांव के 22, दराटी के 7, दिग्रस 39, घाटंजी 6, कलंब 12, खंडाला 19, लाडखेड 5, महागांव 20, मारेगांव 5, मुकूटबन 15, नेर 6, पांढरकवडा 38, पारवा 12, पाटण एक,पोफाली 12, पुसद 173, रालेगांव 10, दारव्हा 50, शिरपुर 8, उमरखेड 24, वडगांव पुलिस स्टेशन 21, वडकी 3, वडगांव रोड 86, वणी 34, यवतमाल सिटी 140 और यवतमाल ग्रामीण 14 सहित कुल 823 शस्त्र धारकों का समावेश है.

पुलिस देती है एनओसी

आत्मरक्षा और खेती की सुरक्षा के लिए लोगों को शस्त्र रखने का लाइसेंस दिया जाता है. लेकिन यह लाइसेंस जिला कार्यालय की ओर से दिया जाता है. जबकि पुलिस अधीक्षक कार्यालय से लाइसेंसधारकों को एनओसी दी जाती है. 

डा. पवन बनसोड, पुलिस अधीक्षक, यवतमाल