माहूर में पांच लाख का गुटखा जब्त, एसडीपीओ दस्ते की कार्रवाई

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    माहूर. माहूर शहर में विभीन्न स्थानों पर गोदाम किराए से लेकर बिते अनेक दिनों से प्रतिबंधीत गुटखा के जखीरे का संग्रह कर उसकी निकट के खेडेगांवों में बिक्री का गोरखधंदा दिनदहाडे जारी था. इसकी गुप्त जानकारी मिलने के बाद 31 जनवरी को उपविभागीय पुलिस अधिकारी के दस्ते ने गुटखा गोदाम पर छापा मारकर वहां से 5 लाख से अधिक रुपयों का विभीन्न कंपनीयों का प्रतिबंधीत गुटखा जब्त किया गया.

    इस मामलें में एक व्यक्ती के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है,इस गोरखधंदे में और कितने लोग शामिल है,गुटखा का माल शहर में कहां से आता है,इसके व्यापारी कौन है, इससे लेकर गुटखा तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश करने में पुलिस जुटी हुई है.

    उल्लेखनिय है की गुटखा उत्पादन, बिक्री और ढुलाई पर पाबंदी होने के बावजुद माहुर शहर और परिसर में गुटखा की खुलेआम बिक्री शुरु है.शहर के इंडियन ऑईल पेट्रोल पंप के बाजु में शंकर जयस्वाल के घर में अवैध तौर पर प्रतिबंधीत गुटखा संग्रह कर रखा गया है, एैसी पुख्ता जानकारी एसडीपीओ विलास जाधव के दस्ते को मिलने पर उन्होने माहुर पुलिस थाने के कर्मचारी,पुलिस नायक आडे,पुलिस कॉन्स्टेबल राठोड,लिंगायत,कावडे को साथ लेकर वहां पर छापा मारा.

    इस दौरान महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिबंधित किया हुआ गुटखा  बडे पैमाने पर बरामद हुआ. इस समय वहां पर मौजुद शंकर जयस्वाल को दस्ते ने कब्जे में लेकर पुछताछ की, तब यह रुम कासबि खाकरा निवासी माहुर को दो माह पुर्व प्रती माह दो हजार रुपयों पर किराये पर गोदाम के रुप में देने की जानकारी देकर इसकी किराया रसीद पुलिस के सामने पेश कर यह माल कासिब खाकरा का होने की जानकारी दी.

    इस समय पुलिस ने सफेद रंग के नॉयलॉन पोते में विमल पान मसाला के 65 पॉकेट वाले कुल 4 बैग प्रति बैग किंमत 9 हजार 750 रुपए इस तरह 5 पोतों में 1 लाख 95 हजार एक बोरे में व्ही-१ सुगंधित तंबाकु के 65 पॉकेट के 5 बोरे प्रति बोरा किंमत 9 हजार 48 हजार 750,लाल रंग के नॉयलॉन बोरे में प्रिमियम राजनिवास सुगंधित पान मसाला के 24 पॉकेट की 8 थैली प्रति पॉकेट किंमत 200 इस तरह 6 बोरे किंमत 2 लाख 30 हजार 400, एक सफेद नॉयलॉन बोरे में प्रिमियम एक्स एल – 01 जाफराणी जर्दा वाले 60 पॉकेट के 2 बोरे प्रति बोरा किंमत 1 हजार 800 कुल किंमत 3 लाख 600,एक नायलॉन थैली में भरे 58 पॅकेट की 2 थैलीयां प्रति पॅकेट किंमत 25 हजार 200 इस तरह कुल 5 लाख 950 रुपयों का माल बरामद कर उसका पंचनामा कर जब्त किया गया.

    राज्य सरकार द्वारा इन गुटखा और सुगंधीत तंबाखुजन्य पदार्थों पर महाराष्ट्र राज्य में  प्रतीबंध होने और मानवीय स्वास्थ्य के लिए घातक होने, उसके सेवन से कैंसर जैसी दुर्धर बिमारी होने की पुरी जानकारी होने के बावजुद जानबुझकर यह प्रतिबंधित पदार्थ मानवीय सेवन के लिए उपलब्ध करने, लोकसेवक आदेश का उल्लंघन कर प्रतिबंधित पदार्थ का संग्रह करते पाए जानेवाले आरोपी कासिब युसुफ खाकरा 33 निवासी  पारवेकर नगर, माहुर के खिलाफ पुलिस ने भादंवी कलम.328,272,273,सहकलम 26,26(2)(आय),26(2)(आयवी),30(2)(ए) 59 अन्न सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध दर्ज किया गया है.

    इस मामलें में एसडीपीओ विलास जाधव,पुलिस निरीक्षक नामदेव रिठ्ठे के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक संजय पवार जांच कर रहे है.