‘क्रिकेट घोटाला’ मामले में फारुक अब्दुल्लाह मिली राहत, 50,000 के बेल बॉन्ड के साथ मिली जमानत

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    श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित एक मामले (J&K Cricket Scam) में  नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah ) को एक अदालत ने जमानत दे दी है। फारुक अब्दुल्ला के वकील इश्तियाक अहमद खान ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला दोपहर में श्रीनगर में प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश हुए और नियमित जमानत के लिए आवेदन किया था। 

    उन्होंने कहा कि, श्रीनगर से लोकसभा सदस्य ने जमानत के लिए शर्त के रूप में 50 हज़ार रुपए का निजी बॉन्ड भरा है।  इससे पहले अब्दुल्ला अदालत में पेश नहीं हुए थे। उनके वकील ने बताया कि, फारूक अब्दुल्ला स्वास्थ्य कारणों से कोर्ट के सामने पेश नहीं हो पाए थे। हालांकि, अदालत ने कहा, उन्हें अगले 26 सितंबर की सुनवाई में कोर्ट में पेश होना होगा। 

    जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन

    कथित क्रिकेट घोटाले मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 4 जून को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में एक चार्जशीट दायर की थी।  जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जम्मू कश्मीर में क्रिकेट को मैनेज करने वाली एक संस्था है।  यह संस्था रणजी ट्रॉफी के लिए जम्मू-कश्मीर से आने वाले नए खिलाड़ियों को भर्ती करती  है। 

    पद का किया दुरुपयोग

    इससे पहले एजेंसी कहा था कि,  “अब्दुल्ला 2006 से लेकर 2011 में जम्मू कश्मीर क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई से करीब 109.78 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। वहीं फारूख अब्दुल्ला से लेकर 2012 तक बोर्ड के अध्यक्ष थे। इस दौरान उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए संस्था में अवैध नियुक्ति की, साथी ही उन्हें वित्तीय लेन देन करने की इज्जत दी जिससे वह धन को गबन कर सके।“