नयी दिल्ली. एक बड़ी खबर के अनुसार, ओडिशा (Odisha) के बालासोर में हुई ट्रेन हादसे (Balasore Train Accident) को लेकर भुवनेश्वर की एक विशेष अदालत ने अब तीन आरोपी रेलवे अधिकारियों को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। गौरतलब है कि, बीते शनिवार को तीनों की CBI रिमांड शुक्रवार को खत्म हो गई थी, जिसके बाद उन्हें CBI स्पेशल कोर्ट में इन्हें पेश किया गया।
गौरतलब है कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार महंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार को CBI ने बीते 7 जुलाई को गिरफ्तार किया था। रेलवे ने इन तीनों को सस्पेंड कर दिया है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई आगामी 27 जुलाई को होगी।
वहीं इन तीनों आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और 201 (सबूत नष्ट करना) और रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। हालांकि CBI ने मामले बाबत अब तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है, लेकिन दक्षिण पूर्वी सर्किल के रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CRS) की जांच रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना सिग्नल सर्किट में बदलाव में हुई ‘चूक’ के चलते घटी।
जानकारी दें की, बीते दो जून को ओडिशा के बालासोर जिले के बहनागा बाजार स्टेशन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी और इसके कुछ डिब्बे पटरी से उतरे और यशवंतपुर-हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए, जिससे कम से 293 लोगों की मौत हो गई थी और वहीं 1200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।