Chandrababu Naidu,
फाइल फोटो: चंद्रबाबू नायडू

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अमरावती: आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलगू देशम पार्टी के प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू (N. Chandrababu Naidu) को बड़ी राहत मिली है। चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (Andhra Pradesh High Court) ने अमरावती इनर रिंग रोड मामले (Amaravati Inner Ring Road case) में अग्रिम जमानत दे दी। साथ ही उन्हें 16 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करने का आदेश भी दिया है। 

गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश

हाई कोर्ट ने टीडीपी प्रमुख के द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अस्थायी जमानत दी। साथ ही इस मामले में 16 अक्टूबर तक गिरफ्तारी न करने का अंतरिम आदेश भी जारी किया है। यही नहीं, कोर्ट ने CID को अंगालू 307 मामले में कल तक कोई गिरफ्तारी नहीं करने का भी निर्देश दिया।

9 अक्टूबर को खारिज हुई थी याचिका 

इससे पहले अदालत ने 9 अक्टूबर को अमरावती इनर रिंग रोड और अंगल्लू हिंसा मामलों में एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा अलग-अलग मामलों में दायर तीन जमानत याचिकाएं 9 अक्टूबर को खारिज कर दीं थीं।,

यह है मामला 

इनर रिंग रोड घोटाले में अमरावती में आंतरिक रिंग रोड के निर्माण में संभावित अनियमितताएं शामिल हैं। सीआईडी के अनुसार, चंद्रबाबू नायडू सहित टीडीपी नेताओं से जुड़े व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के लिए सड़क का मार्ग बदल दिया गया था।वहीं, एपी फाइबरनेट घोटाला 2014-19 के बीच टीडीपी शासन के दौरान हुआ था। अपराध जांच विभाग ने एपी स्टेट फाइबरनेट लिमिटेड (एपीएसएफएल) में अनियमितताएं पाई हैं, जिसमें शामिल राशि  321 करोड़ का घोटाला सामने आया है।