कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई ममता सरकार को फटकार, पूछा- पीड़ितों को अब तक मुआवजा क्यों नहीं दिया?

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    कोलकाता:  कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव बाद हिंसा मामले पर ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई है। सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि, “सरकार ने अभी तक पीड़ितों को मुआवजा क्यों नहीं दिया।” बंगाल सरकार के इस लापरवाई रैवैये पर उच्च न्यायालय ने अपनी नाराजगी भी जताई है। 

    हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने सोमवार को सीबीआई व एसआईटी द्वारा पेश जांच की प्रगति रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए कहा कि, “सरकार अपने लापरवाह रवैये के कारण अब तक मुआवजा नहीं दे पाई।

    बता दें, अगस्त में कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर हत्या, दुष्कर्म व अन्य गंभीर मामलों की जांच सीबीआई से कराने और बाकी मामलों की जांच बंगाल पुलिस की एसआईटी से कराने का आदेश दिया था। तभी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चुनाव बाद हुई हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया था।

    हत्या के 29, दुष्कर्म के 12 व लूटपाट के 940 मामले

    चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय मानवाधिकार आयोग की कमेटी ने हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जिसके बाद अदालत को सौंपी अपनी रिपोर्ट में आयोग की कमिटी ने कहा था कि, “नतीजे आने के बाद यानी दो मई से लेकर 20 जून के बीच बंगाल में हिंसा की 1934 शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें हत्या की 29, दुष्कर्म की 12, और लूटपाट की 940 शिकायतें थीं।”

    इस रिपोर्ट के बाद अदालत ने सुनवाई करते हुए 19 अगस्त को दौरान पीड़ितों को सत्यापन के बाद अपराध के अनुसार राज्य की नीति के मुताबिक मुआवजा देने का निर्देश दिया था। यह भी कहा था कि मुआवजा राशि संबंधितों के सीधे बैंक खाते में जमा कराई जाए।