नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर कथित पशु तस्करी से जुड़े धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की उस याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्हें यहां तिहाड़ केंद्रीय कारागार से पश्चिम बंगाल के आसनसोल सुधार गृह में भेजे जाने का अनुरोध किया गया है। विशेष न्यायाधीश रघुबीर सिंह ने कहा कि आदेश चार मई को सुनाया जाएगा।
न्यायाधीश ने तब तक के लिए मंडल की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी है। मंडल भी अदालत में पेश हुए। उन्हें तिहाड़ जेल के अधिकारी व्हीलचेयर पर लेकर आए। प्रवर्तन निदेशालय के विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा ने मंडल की याचिका का विरोध किया और कहा कि एक अन्य संबंधित मामले की सुनवाई कर रही पश्चिम बंगाल की अदालत आवश्यकता पड़ने पर कभी भी आरोपी को बुला सकती है।
मंडल को धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली लेकर आया था। तृणमूल की बीरभूम जिला इकाई के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी मंडल को इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था।