चित्रदुर्ग: कर्नाटक के चित्रदुर्ग की एक अदालत ने मुरुगा मठ के प्रमुख संत शिवमूर्ति शरणारु स्वामी की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ा दी है। द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश बी के कोमल ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया, क्योंकि शिवमूर्ति स्वामी की न्यायिक हिरासत बुधवार को समाप्त हो रही थी।
शिवमूर्ति शरणारु स्वामी को एक सितंबर को एक रात के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उन्हें दो सितंबर को तीन दिन की पुलिस हिरासत में और बाद में उसी अदालत द्वारा 14 सितंबर तक के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
वह चित्रदुर्ग जिले की जेल में बंद हैं। शिवमूर्ति शरणारु स्वामी यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं।
शिवमूर्ति और चार अन्य लोगों पर 15 और 16 साल की दो नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने का आरोप है। पीड़ित छात्राएं मुरुघा मठ द्वारा संचालित स्कूल में पढ़ती हैं और मठ के छात्रावास में ही रहती हैं।