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    नयी दिल्ली: नोएडा (Noida) की एक हाउसिंग सोसाइटी में महिला के साथ गाली-गलौज और धमकी देने के आरोप में श्रीकांत त्यागी (Srikant Tyagi) को जेल भेजा गया था। लेकिन, अब उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने गुरुवार को जमानत दे दी है। इसका मतलब अब वह जल्द ही जेल से बाहर आ सकता है। गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय में श्रीकांत त्यागी गैंगस्टर एक्ट की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद श्रीकांत ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका डाली थी। 

    बता दें कि, नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी, सेक्टर 93 के अंदर गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी (Srikant Tyagi) ने एक महिला के साथ अभद्रता की थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद वह फरार हो गया। बाद में यूपी पुलिस ने श्रीकांत को मेरठ से अरेस्ट किया। जेल जाने के करीब 44 दिन बाद श्रीकांत को जमानत मिली है। 

    मालूम हो कि, नोएडा के सेक्टर-93बी में स्थित ग्रैंड ओमेक्स हाउसिंग सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी (Srikant Tyagi) ने बालकनी को कवर किया था। उन्होंने बालकनी के आसपास काफी संख्या में पेड़-पौधे लगाए हुए थे। वहीं, 5 अगस्त को सोसाइटी में रहने वाली एक महिला ने वहां से एक पौधा उखाड़ दिया था। जिसके बाद श्रीकांत त्यागी मौके पर आ गया और महिला के साथ झगड़ा करने लगा। इस दौरान उसने महिला के साथ गाली-गलौज की और उसे धमकी भी दी है। 

    इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हुआ कि त्यागी की गिरफ्तारी हो गई। नोएडा पुलिस त्यागी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), और 447 (आपराधिक अतिचार के लिए सजा) को जोड़ा।